Indore News: इंदौर के पलासिया थाना क्षेत्र में पूर्व सांसद और पूर्व विधायक की बेटी के तलाक के मामले में फैमिली कोर्ट ने पति की तलाक की अर्जी को स्वीकार कर लिया है।
फैमिली कोर्ट ने पूर्व सांसद की बेटी के पति की तलाक की अर्जी की मंजूरी देते हुए कहा कि पति के साथ क्रूरता हुई है।
पत्नी द्वारा दहेज़ प्रताड़ना और ज्यादती के आरोप झूठे और बेबुनियाद माने गए हैं।
क्या है मामला
पूर्व सांसद की बेटी का विवाह युवक से 2005 में हुआ था। जिसके बाद युवक और पूर्व सांसद की बेटी के बीच 2016 से विवाद शुरू हो गया।
दंपती तकरीबन 10 साल साथ रहे। उनकी 2 संतान भी हुई। मई 2016 में दोनों के बीच अलगाव हुआ और बात थाने तक पहुंच गई।
पूर्व सांसद की बेटी ने सबसे पहले पति, सास, दादी सास के खिलाफ दहेज प्रताड़ना की एफआईआर दर्ज करवाई।
संबंधित ख़बरें:
Ujjain News: गलत काम करने से मना करने पर पति ने बोला तीन तलाक, 13 साल पहले हुई थी दोनों की शादी
जिसके बाद तत्कालीन विधायक भाई का सहारा लेते हुए पलासिया थाने में दबाव डालकर पति, सास, दादी सास, दो देवर के खिलाफ ज्यादती का भी केस दर्ज कराया।
इस एफआईआर में बताया गया था कि देवर ने ज्यादती की है। साथ ही पति पर दादी सास और सास ज्यादती करने का दवाब बनती थी।
फैमिली कोर्ट ने सुनाया फैसला
पलासिया थाना क्षेत्र में रहने वाले पूर्व सांसद की बेटी के पति की तलाक की अर्जी को फैमिली कोर्ट ने दे दी है।
पत्नी के साथ हुई ज्यादती की कहानी भी पूरी तरह फर्जी है । साथ ही देवर ने ज्यादती की थी और पति ने वीडियो बनाया था वाली बात भी झूठी है।
कोर्ट ने कहा कि पत्नी का यह व्यवहार पति के साथ किसी क्रूरता से कम नहीं है। जिसके चलते पति की तलाक की अर्जी स्वीकार की जाती है।
ये भी पढ़ें:
CG News: BJP ने लोकसभा चुनाव का लिया संकल्प, युवा मोर्चा को सौंपा 5 प्वाइंट का एक्शन प्लान
Atal Bihari Vajpayee Birthday: सुशासन दिवस पर जानिए अटल बिहारी वाजपेयी की प्रेरक बातें
MP Weather Update: शाजापुर में तापमान पहुंचा 6 डिग्री पर, जानें कैसा रहेगा आज प्रदेश का मौसम