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Wrong Side पर गाड़ी चलाने वाले सावधान, आप पर भी दर्ज हो सकती है FIR, जानें क्या है मामला

शहर में सड़क सुरक्षा को लेकर प्रशासन सख्ती के मूड में नजर आ रहा है। ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वालों, खासकर गलत दिशा यानी Wrong Side में वाहन चलाने वालों पर अब कड़ी कार्रवाई की तैयारी की गई है।

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Sourabh Pal

क्या आप जानते हैं कि अब दिल्ली की सड़कों पर रॉन्ग साइड गाड़ी चलाना आपको भारी पड़ सकता है? जी हां, अब सिर्फ चालान से काम नहीं चलेगा, सीधे जेल की हवा भी खानी पड़ सकती है। दिल्ली पुलिस ने एक ऐसी कार्रवाई की है जो पूरे देश के लिए एक मिसाल बन गई है। किसी भी यूनियन टेरिटरी में ऐसा पहली बार हुआ है जब गलत दिशा में गाड़ी चलाने पर FIR दर्ज की गई हो। क्या है यह पूरा मामला और कौन सी नई धाराएं आप पर लागू हो सकती हैं? चलिए विस्तार से समझते हैं। यह घटना दिल्ली कैंट इलाके की है। हनुमान मंदिर रेड लाइट के पास अमन नाम का एक युवक अपनी गाड़ी को रॉन्ग साइड में चला रहा था। वहां मौजूद असिस्टेंट सब-इंस्पेक्टर सुनील कुमार ने जब उसे रोका, तो पता चला कि अमन के पास न तो ड्राइविंग लाइसेंस था और न ही गाड़ी का इंश्योरेंस। आमतौर पर ऐसी स्थिति में पुलिस चालान काटकर छोड़ देती है, लेकिन इस बार दिल्ली पुलिस ने सख्त रुख अपनाया और अमन के खिलाफ सीधे FIR दर्ज कर ली। दिल्ली पुलिस ने इस मामले में भारतीय न्याय संहिता की धारा 281 का इस्तेमाल किया है। यह धारा सार्वजनिक रास्ते पर लापरवाही और खतरनाक ढंग से गाड़ी चलाने पर लगाई जाती है, जिससे दूसरे लोगों की जान को खतरा हो। अगर इस धारा के तहत दोष सिद्ध होता है, तो आरोपी को 6 महीने की जेल, 1000 रुपये का जुर्माना, या दोनों सजाएं मिल सकती हैं। स्टंट करने वालों और जानबूझकर नियम तोड़ने वालों पर अब पुलिस सीधे केस दर्ज करेगी।

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