केंद्र सरकार ने व्हाट्सऐप, टेलीग्राम, स्नैपचैट और जियोचैट जैसे ऐप्स के लिए नए नियम लागू कर दिए हैं। DoT के आदेश के मुताबिक अब ये ऐप तभी चलेंगे, जब फोन में active सिम कार्ड हो। अभी तक आप एक बार OTP से लॉगिन करते थे और उसके बाद चाहे सिम निकाल दें, ऐप चलता रहता था। यह सुविधा आसान थी, लेकिन इसी कारण किसी गलत काम के दौरान फोन और यूज़र को ट्रैक करना मुश्किल हो जाता था। अब सरकार ने कंपनियों को 90 दिनों में अपना सिस्टम बदलने और 120 दिनों में रिपोर्ट देने को कहा है। नए टेलीकॉम साइबर सुरक्षा नियम 2025 के तहत पहली बार इन ऐप्स को टेलीकॉम नियमों में शामिल किया गया है। अब ऐप तभी काम करेगा, जब वही सिम फोन में हो जिसका नंबर लॉगिन के लिए इस्तेमाल किया गया है। यानी बिना active सिम के ऐप नहीं चलेगा।
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