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Transfer Policy : MP में A+ की नोटशीट को लेकर बड़ा बदलाव, ट्रांसफर ऑर्डर अब 3 दिन में निकालना अनिवार्य

MP में A+ नोटशीट पर बड़ा बदलाव हुआ है। A+ होने पर 3 दिन में ट्रांसफर ऑर्डर निकालना होगा। ACS या PS को आदेश जारी करना होगा, देरी पर कारण बताना अनिवार्य रहेगा। व्यवस्था सिर्फ तबादलों पर लागू होगी।

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Sourabh Pal

मध्यप्रदेश में मंत्री और विधायकों के लिए एक बड़ी राहत की खबर सामने आई है। राज्य सरकार ने A+ नोटशीट को लेकर व्यवस्था में अहम बदलाव किया है। अब यदि किसी तबादले का प्रस्ताव A+ श्रेणी में आता है, तो उसे तीन दिन के भीतर ट्रांसफर ऑर्डर जारी करना अनिवार्य होगा। यह आदेश संबंधित विभाग के ACS या PS स्तर के अधिकारी द्वारा निकाला जाएगा।यदि तय समयसीमा में ट्रांसफर ऑर्डर जारी नहीं होता है, तो संबंधित अधिकारी को इसके पीछे की वजह और लिखित कारण बताना होगा। सरकार ने साफ किया है कि यह नई व्यवस्था केवल तबादलों से जुड़े मामलों पर ही लागू होगी।

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