बिना शादी के साथ रहना अपराध नहीं.. लिव-इन रिलेशनशिप को लेकर Allahabad Highcourt का अहम फैसला
बिना शादी साथ रहना जुर्म नहीं है—इलाहाबाद हाईकोर्ट ने साफ कहा। दो बालिग अपनी मर्जी से लिव-इन में रह सकते हैं, यह अपराध नहीं। खतरा हो तो पुलिस सुरक्षा देना कर्तव्य है।