मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने नई भर्तियों के वेतन को लेकर बड़ा और अहम फैसला सुनाया है। कोर्ट ने प्रोबेशन पीरियड के दौरान वेतन में की जाने वाली कटौती को अवैध करार दिया है। इसके साथ ही राज्य सरकार का 12 दिसंबर 2019 का सर्कुलर और संबंधित आदेश रद्द कर दिया गया है। हाईकोर्ट ने साफ कहा कि नई नियुक्तियों में पहले साल 70 प्रतिशत, दूसरे साल 80 प्रतिशत और तीसरे साल 90 प्रतिशत वेतन देने का नियम संवैधानिक नहीं है। कोर्ट के अनुसार, नियुक्त कर्मचारी अपने पद के अनुसार पूरा वेतन पाने के हकदार हैं। इतना ही नहीं, हाईकोर्ट ने सरकार को निर्देश दिए हैं कि प्रोबेशन अवधि में कर्मचारियों के वेतन से जो भी कटौती की गई है, उसकी पूरी राशि लौटाई जाए।
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