मध्य प्रदेश सरकार ने वर्ष 2026-27 के लिए नई आबकारी नीति जारी कर दी है, जिसमें कई महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं। सरकार ने साफ कर दिया है कि प्रदेश में अब कोई नई शराब दुकान नहीं खोली जाएगी। इसके साथ ही मौजूदा शराब दुकानों के लाइसेंस का नवीनीकरण भी नहीं किया जाएगा। यानी जो दुकानें अभी संचालित हो रही हैं, वे तय अवधि के बाद स्वतः बंद हो सकती हैं।नई नीति के तहत शराब दुकानों के आसपास शराब पीने पर भी सख्त प्रतिबंध लगाया गया है। सार्वजनिक स्थानों पर शराब सेवन को रोकने के लिए विशेष निगरानी और कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। सरकार का कहना है कि यह फैसला सामाजिक संतुलन, कानून व्यवस्था और जनस्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए लिया गया है।
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