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1 फरवरी से सिगरेट-गुटखा पर 40% टैक्स! सरकार का सबसे बड़ा एक्शन, देखें पूरी लिस्ट

केंद्र सरकार ने 1 फरवरी से सिगरेट और गुटखा सहित तंबाकू उत्पादों पर 40% टैक्स लगाने का बड़ा फैसला लिया है। एक्साइज ड्यूटी और GST बढ़ने से कीमतें बढ़ेंगी। जानिए किस उत्पाद पर कितना टैक्स लगेगा।

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Sourabh Pal

अगर आप सिगरेट, पान मसाला या तंबाकू का सेवन करते हैं, तो नए साल की शुरुआत आपके लिए एक बड़े झटके के साथ हुई है। सरकार ने 1 फरवरी, 2026 से इन उत्पादों पर 'टैक्स की सर्जिकल स्ट्राइक' कर दी है। अब सिगरेट और पान मसाले पर सीधे 40% GST रेट लागू होगा, और साथ ही एक नया 'हेल्थ और नेशनल सिक्योरिटी सेस' भी वसूला जाएगा। इसका सीधा असर आपकी जेब पर पड़ने वाला है—जानकारों की मानें तो सिगरेट की कीमतें 20 से 30 प्रतिशत तक बढ़ सकती हैं। यानी, 1 फरवरी से कश लगाना और शौक पूरा करना काफी महंगा साबित होने वाला है।" "सरकार का तर्क साफ है—पब्लिक हेल्थ की रक्षा और कैंसर जैसी बीमारियों के इलाज के लिए फंड जुटाना। इसी के तहत सिगरेट की लंबाई के हिसाब से एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई गई है—जितनी लंबी सिगरेट, उतना ज्यादा टैक्स! वहीं, पान मसाले पर टैक्स चोरी रोकने के लिए अब मशीनों की क्षमता (Capacity) के आधार पर सेस लगेगा। बीड़ी को भी नहीं बख्शा गया है, उस पर 18% GST लगेगा। पुराने कंपनसेशन सेस की जगह अब यह नया और सख्त टैक्स स्ट्रक्चर ले रहा है। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि 1 फरवरी से 'सिन गुड्स' यानी पाप वाली चीजों पर सरकार का डंडा और भी जोर से चलने वाला है।

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