Narada Sting Operation:आज फिर नहीं मिली TMC नेताओं को राहत, जेल में ही काटनी पड़गी TMC नेताओं को रात

कोलकाता। (भाषा) कलकत्ता उच्च न्यायालय ने नारद स्टिंग मामले में सीबीआई द्वारा गिरफ्तार किये गये तृणमूल कांग्रेस नेताओं को दी गयी जमानत के खिलाफ सीबीआई द्वारा दायर मामले में सुनवाई बृहस्पतिवार को अपरिहार्य परिस्थितियों की वजह से टाल दी।
Calcutta HC Acting Chief Justice Division bench deferred hearing on Narada case today due to 'unavoidable circumstances'#WestBengal
— ANI (@ANI) May 20, 2021
कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश राजेश बिंदल और न्यायमूर्ति अरिजीत बनर्जी की खंडपीठ जमानत अर्जियों को विशेष सीबीआई अदालत से उच्च न्यायालय में स्थानांतरित करने के केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) के आवेदन पर सुनवाई कर रही है। सीबीआई द्वारा दर्ज मामले में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और कानून मंत्री मलय घटक को भी पक्ष बनाया गया है। कलकत्ता उच्च न्यायालय की वेबसाइट पर जारी एक नोटिस के अनुसार, ‘‘अपरिहार्य परिस्थितियों के कारण प्रथम खंडपीठ आज सुनवाई नहीं करेगी।
जमानत पर सोमवार रात को रोक लगा दी
इससे पहले उच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल के मंत्रियों सुब्रत मुखर्जी और फरहाद हकीम, तृणमूल कांग्रेस विधायक मदन मित्रा तथा कोलकाता के पूर्व मेयर शोभन चटर्जी को सीबीआई अदालत द्वारा दी गयी जमानत पर सोमवार रात को रोक लगा दी थी। चारों को सीबीआई ने नारद स्टिंग मामले में सोमवार को गिरफ्तार किया था और उनके खिलाफ आरोप-पत्र दाखिल किये थे। खंडपीठ ने बुधवार को सुनवाई एक दिन के लिए स्थगित कर दी थी।