Insurance Claim:दंगे कब कहा भड़क जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। हाल ही में हरियाणा के नूंह में हुई हिंसक घटनाएं इसका जीता जागता उदाहरण हैं। दंगे तो किसी न किसी कारण से ही होते हैं। लेकिन सभी दंगों का परिणाम होता है नुकसान जिसकी भरपाई के लिए कोई जिम्मेदारी नहीं लेता है।
खास कर रोड़ के किनारे खड़ी गाड़ियां जिनको बेवजह ही फूंक दिया जाता हैं। इन गाड़ियों को जलाने वाली तो भीड़ होती है और भीड़ की कोई शक्ल नहीं होती है। तो अब सावल ये खड़ा होता है कि जली हुई गाड़ियों की भरपाई कौन करता है सरकार या फिर बीमा कंपनी आइए जानते है इस रिपार्ट में।
बीमा कंपनी देती है क्लेम
सरकार दंगे में हुए प्रभावित हुए लोगों की जरुर मदद करती है लेकिन सड़क किनारे जली गाड़ियों की मदद सरकार नहीं करती है। तो अब जानते क्या बीमा कंपनी दंगे में जले हुए वाहनों पर क्लेम देती है या नहीं अगर देती है तो उसके क्या नियम है आप कैसे इंश्योरेंस क्लेम ले सकते है।
इस नियम के तहत मिलता है क्लेम
अगर आपकी बाइक या कार दंगों में आगजनी की शिकार हुई है। तो आपको बीमा कंपनी के द्वारा क्लेम लिया जा सकता है। हालांकि, इससे जुड़े कुछ नियम होते हैं। साथ ही इसमें कुछ कानूना प्रावधान भी शामिल रहते हैं, कुछ खास तरह के बीमा का ही केवल लोगों का लाभ मिलता है वहीं इस इंश्योरेंस का फायदा हर किसी को नहीं मिलता है।
क्योंकि बीमा कंपनी दे क्लेम लेने के लिए कई तरह नियमों से होकर गुजरना पड़ता है तब जाकर बीमा की राशि मिलती है। दंगों में जलें वाहनों के लिए बीमा कंपनी कन्प्रेंसिव मोटर इंश्योरेंस पॉलिसी के तहत राशि जारी करती है।
ये वाला लेना पड़ता है इंश्योरेंस
कई मीडिया रिपोर्ट में कहा गया है कि दंगों में जलें वाहनों की भरपाई के लिए कॉम्प्रिहेंसिव मोटर इंश्योरेंस पॉलिसी के जरिए बीमा क्लेम प्राप्त किया जा सकता है। लेकिन अगर आपने थर्ड पार्टी इंश्योरेंस लिया है तो आपको इसका लाभ नहीं मिलेगा।
बहुत से लोग ऐसे होते है जो थर्ड पार्टी इंश्योरेंस लेते है जिसमें बहुत सी चीजें कवर नहीं होती है। इसलिए कई बार बीमा कंपनी दंगों में जली कारों इसकी वजह से ही क्लेम नहीं देती है। ऑन डैमेज कवर वाला इंश्योरेंस कराने पर आपको दंगों में नुकसान की भरपाई की जाती है।
ये है पूरी प्रोसेस
अगर आप ये स्पष्ट तौर पर समझ चुके है कि आप दंगों में वाहन की भरपाई के योग्य व्यक्ति है जो बीमा कंपनी पर क्लेम कर सकते है। तो इस तरह से आप क्लेम ले सकते है। तो इसके लिए आपको पुलिस की रिपोर्ट और वीडियो वगैरह कंपनी के समक्ष पेश करने पड़ते हैं।
अगर कोई कार में बैठा रहे और उसे भी नुकसान होता है तो कंपनी उसका भी क्लेम देती है। अब क्लेम कितना मिलेगा या कार के नुकसान, शर्तों, रिपेयरिंग कॉस्ट आदि पर निर्भर करता है। बता दें कि ये ही नियम बारिश, बाढ़ में भी कार को होने वाले नुकसान के समय लागू होता है।
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