Bilaspur High Court: बैंक ऑफ बड़ौदा की भिलाई शाखा में कार्यरत एक महिला बैंक अधिकारी का सीधे अयोध्या तबादला कर दिया गया है। जब उन्होंने इस निर्णय के खिलाफ अपनी समस्याओं का हवाला देते हुए अभ्यावेदन दिया, तो बैंक ने उनकी बात सुने बिना एकतरफा उन्हें रिलीव कर दिया और अयोध्या में ज्वाइनिंग का आदेश जारी कर दिया। इस पर परेशान महिला अधिकारी ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है।
अयोध्या में ज्वाइनिंग का दिया गया आदेश
महिला अधिकारी रिचा तिवारी, जो तालपुरी इंटरनेशनल कॉलोनी भिलाई की निवासी हैं, ने अधिवक्ता अब्दुल वहाब खान के माध्यम से हाईकोर्ट (Bilaspur High Court) में याचिका दायर की है। याचिका में कहा गया है कि वे बैंक ऑफ बड़ौदा में स्केल 2 मैनेजर के पद पर कार्यरत थीं, जब उन्हें 18 जून 2024 को लखनऊ जोन अयोध्या के लिए तबादला आदेश मिला।
उन्होंने 19 जून 2024 को अपने उच्च अधिकारियों से स्थानांतरण आदेश पर पुनर्विचार करने की मांग की, लेकिन तीन दिन बाद, 21 जून 2024 को उन्हें बिना किसी चर्चा के रिलीव कर दिया गया और अयोध्या में ज्वाइनिंग का आदेश दिया गया।
कोर्ट ने बैंक के शीर्ष अधिकारियों को जारी किया नोटिस
याचिका में यह भी उल्लेख है कि रिचा तिवारी ने 20 जून 2024 से तबियत खराब होने के कारण चिकित्सक की सलाह पर अवकाश लिया था, लेकिन अधिकारियों ने इस पर भी कोई कार्रवाई नहीं की। उनके दो छोटे बच्चे हैं, जो भिलाई में पढ़ाई कर रहे हैं।
याचिकाकर्ता ने यह भी बताया कि उनके पति छत्तीसगढ़ शासन के कर्मचारी हैं और रायपुर में कार्यरत हैं, जिससे उनके पति की राज्य से बाहर पदस्थापना संभव नहीं है। इस मामले की सुनवाई जस्टिस पीपी साहू के सिंगल बेंच में हुई। सुनवाई के बाद कोर्ट ने बैंक के शीर्ष अधिकारियों को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है।
यह भी पढ़ें: बलरामपुर में मृतक के परिवार से मिले दीपक बैज: पीसीसी चीफ ने कहा- गुरुचंद ने आत्महत्या नहीं की, उसकी हत्या की गई