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नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने लोगों को बड़ी राहत दी है। सरकार ने शुक्रवार को मोटर व्हीकल डॉक्यूमेंट्स जैसे ड्राइविंग लाइसेंस (Driving License), रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (RC) और अन्य परमिट्स की वैलिडिटी को 30 जून, 2021 तक बढ़ा दिया है। बता दें कि पहले इन डॉक्यूमेंट्स की वैलिडिटी 31 मार्च 2021 तक वैलिड थी।
अगर आपके व्हीकल से जुड़े जरूरी दस्तावेज एक्सपायर होने वाले हैं या एक्सपायर हो चुके हैं तो अब यह 30 जून तक वैलिड रहेंगे। इन डॉक्यूमेंट्स में फिटनेस, परमिट, ड्राइविंग लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन और अन्य डॉक्यूमेंट्स शामिल है।
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) ने राज्यों को एडवाइजरी जारी कर कहा कि कोरोना महामारी या लॉकडाउन के चलते एक्सटेंशन नहीं होने वाले डॉक्यूमेंट्स और जो 1 फरवरी 2020 को एक्सपायर हो गए थे, अब 30 जून 2021 तक वैलिड माने जाएंगे।
ज्ञात हो कि इसके पहले सरकार ने 30 मार्च 2020, 9 जून 2020, 21 अगस्त 2020 और 27 दिसंबर 2020 को मोटर व्हीकल्स एक्ट 1988 और सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल्स 1989 से जुड़े डॉक्यूमेंट्स की वैलिडिटी को बढ़ा दिया था।
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