हाइलाइट्स
- अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट की दो टूक
- दोनों पक्षों को सुनने तक राहत नहीं मिलेगी
- मनीष सिसोदिया को ऐसे मिली थी जमानत
Arvind Kejriwal Bail: दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को उच्च न्यायालय से ‘सुप्रीम झटका’ लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सीएम की अंतिरम जमानत को खारिज कर दिया है। कथित शराब घोटाले में दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल चाहते थे, जिसके लिए उन्होंने शीर्ष अदालत का दरवाजा खटखटाया था। मगर शीर्ष अदालत याचिका पर सुनवाई में साफ कहा कि जब तक दोनों पक्षों को नहीं सुन लिया जाता है, तब तक इसपर किसी तरह की राहत नहीं दी जा सकती है।
23 अगस्त को अगली सुनवाई
अब अरविंद केजरीवाल की अगली सुनवाई सुप्रीम कोर्ट ने 23 अगस्त को तय की है। अब सबसे पहले सीबीआई को ही अपना जवाब देने का मौका दिया जाएगा। शीर्ष अदालत यह समझने का प्रयास कर रहा है कि क्या अरविंद केजरीवाल इस मामले में दोषी हैं या फिर उन्हें इस मामले में जमानत का अधिकार दिया जा सकता है।
वैसे कुछ गिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को जमानत देकर बड़ी राहत दी थी। उन्हें उसी शराब घोटाले में जमानत दी गई थी, साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने जमानत देते हुए यह भी कहा था कि इस मामले में निचली अदालत ने उनकी जमानत याचिकाओं पर ठीक से ध्यान नहीं दिया।
मनीष सिसोदिया को इस लिए मिली जमानत!
सुप्रीम कोर्ट ने मनीष सिसोदिया को जमानत देते हुए कहा था वह तो सिर्फ अपनी बीमार पत्नी से मिलने के लिए जमानत चाहते थे, उनकी तरफ से केस में देरी नहीं की गई। यह कह देन कि उन्हीं के कारण ट्रायल नहीं हो पा रहा है यह सब गलत बाते हैं।
उस सुनवाई के दौरान शीर्ष अदालत ने ईडी से यह भी पूछा था कि आठ आरोप पत्र दाखिल करने के बाद भी ट्रायल अभी तक शुरू क्यों नहीं किया गया? अब उस बहस के बाद दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल को लगा कि उन्हें भी ऐसे ही जमानत दे दी जाएगी। मगर अभी उन्हें कुछ और दिन जेल में ही बिताने होंगे।
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