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Parliamentary Panel:18 साल की जाए चुनाव लड़ने की उम्र', संसदीय समिति ने की सिफारिश

नई दिल्ली। लोकसभा और विधानसभा चुनाव लड़ने की उम्र घट सकती है। कानून और कार्मिक संबंधी समिति ने को न्यूनतम उम्र सीमा को घटाने का सुझाव दिया है।

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नई दिल्ली। लोकसभा और विधानसभा चुनाव लड़ने की उम्र घट सकती है। कानून और कार्मिक संबंधी समिति ने शुक्रवार को न्यूनतम उम्र सीमा को घटाने का सुझाव दिया है। समिति ने इसे लेकर संसद में एक रिपोर्ट पेश की है। उनका कहना है कि उम्र सीमा को 25 से घटाकर 18 कर देना चाहिए। इससे युवाओं को लोकतांत्रिक प्रक्रिया में शामिल होने का बराबर मौका मिलेगा।

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कानून के मुताबिक अभी लोकसभा और विधानसभा का चुनाव लड़ने की न्यूनतम उम्र 25 साल है। जबकि, राज्यसभा और विधान परिषद के सदस्यों का चुनाव लड़ने की उम्र 30 साल है। वहीं, वोट देने के लिए 18 साल की न्यूनतम उम्र तय की गई है।

 चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु 25 साल

मौजूदा कानूनी ढांचे के मुताबिक, लोकसभा और विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए व्यक्ति की उम्र कम से कम 25 साल होनी चाहिए। राज्यसभा और राज्य विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष है। वर्तमान में, जिस उम्र में कोई व्यक्ति मतदाता के रूप में पंजीकरण करा सकता है वह 18 वर्ष है।

भाजपा के सुशील मोदी की अध्यक्षता वाले पैनल ने पाया कि चुनावों में उम्मीदवारी के लिए न्यूनतम आयु की आवश्यकता को कम करने से युवा व्यक्तियों को लोकतंत्र में शामिल होने के समान अवसर मिलेंगे। रिपोर्ट में कहा गया है, यह दृष्टिकोण वैश्विक प्रथाओं, युवा लोगों के बीच बढ़ती राजनीतिक चेतना और युवा प्रतिनिधित्व के फायदों जैसे बड़ी मात्रा में सबूतों से पुष्ट होता है।

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क्या कहता है चुनाव आयोग

चुनाव आयोग के अनुसार, जब तक संविधान के किसी प्रविधान को बदलने के लिए बाध्यकारी कारण मौजूद न हों, इसे अपरिवर्तित रहना चाहिए। राजनीतिक प्रतिभागियों, कानून और कार्मिक पर संसदीय स्थायी समिति ने कहा कि कनाडा, ब्रिटेन और आस्ट्रेलिया जैसे विभिन्न देशों की प्रथाओं की जांच करने के बाद उनका मानना है कि राष्ट्रीय चुनावों में उम्मीदवारी के लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष होनी चाहिए। इन देशों के उदाहरण दर्शाते हैं कि युवा व्यक्ति विश्वसनीय और जिम्मेदार हो सकते हैं।

व्यापक नागरिक शिक्षा कार्यक्रम प्रदान करने पर समिति की जोर

इसने विधानसभा चुनावों में उम्मीदवारी के लिए न्यूनतम आयु की आवश्यकता को कम करने का भी सुझाव दिया। समिति ने सुझाव दिया कि चुनाव आयोग और सरकार को युवाओं को राजनीतिक भागीदारी के लिए आवश्यक ज्ञान और कौशल से लैस करने के लिए व्यापक नागरिक शिक्षा कार्यक्रम प्रदान करने को प्राथमिकता देनी चाहिए। इसमें कहा गया है, वे फिनलैंड की नागरिकता शिक्षा जैसे अन्य देशों के सफल मॉडलों पर विचार कर सकते हैं और उन्हें तदनुसार अपना सकते हैं।

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