हाइलाइट्स
दो मासूम से दुष्कर्म पर फांसी की सजा
विशेष न्यायालय का फैसला
वारदात को माना कठोर से कठोर
बालाघाट। MP News: जिले के आरक्षी केन्द्र तिरोड़ी थाना के अंतर्गत महकेपार चौकी के एक गांव में अपहरण कर 3 साल की बच्ची की हत्या और 5 वर्षीय मासूम के साथ दुष्कर्म के बाद हत्या करने वाले आरोपी गिरधारी सोनवाने को फांसी की सजा सुनाई है।
इस मामले में विशेष न्यायाधीश कविता इवनाती ने आदेश दिया कि अपराधी को गर्दन में फांसी लगाकर तब तक लटकाया जाए जब तक कि उसे प्राणों का अंत न हो जाए।
4 अप्रैल, 2022 को हुई थी घटना
कोर्ट में सरकारी वकील शशिकांत पाटिल ने बताया कि 4 अप्रैल, 2022 को सुबह 10 बजे ग्राम चिटकादेवरी, पुलिस चौकी महकेपार, थाना तिरोड़ी जिला बालाघाट स्थित नहर में दो सगी बहनें मृत अवस्था में मिलीं थी। इनमें से एक बच्ची की उम्र 3 और दूसरी बच्ची की उम्र 5 साल 11 माह थी।
बच्चियों के पिता ने महकेपार पुलिस चौकी में केस दर्ज कराया था। उन्होंने कहा था कि वे रिश्तेदारी में गए थे। तभी यह घटना हुई। पत्नी भी घर पर नहीं थी. वह महुआ बीनने गई थी।
जंगल ले जाकर की हैवानियत
पुलिस जांच में सामने आया कि गिरधारी सोनवाने की मृतक बच्चियों के परिवार से पुरानी दुश्मनी थी। उसको लगता था कि बच्चियों का परिवार जादू टोना करता है। इसलिए वो दोनों बहनोंको अपनी बाइक पर में बिठाकर जंगल में नहर की ओर ले गया। इसके बाद उसने मासूम बच्चियों के साथ दुष्कर्म किया।
इस घटना को छिपाने के लिए उसने दोनों बहनों की हत्या कर दी और दोनों के शव राजीव सागर बांध की कुड़वा नहर फेंक दिए। कोर्ट में ट्रायल के दौरान 23 गवाहों के बयान दर्ज किए गए। अदालत ने सबूतों के आधार पर आरोपी को फांसी की सजा सुनाई है।