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TET Mandatory for Teachers: टीचर्स के लिए शिक्षक पात्रता पास करना जरूरी वर्ना चली जाएगी नौकरी, सुप्रीम कोर्ट का आदेश

TET Mandatory for Teachers: सुप्रीम कोर्ट ने 1 सितंबर को आदेश दिया है जिन टीचर्स के पास 5 साल से ज्यादा की सेवा बची है उन्हें TET पास करना जरूरी होगा, वर्ना नौकरी से इस्तीफा देना होगा।

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Rahul Garhwal
TET Mandatory for Teachers supreme court order hindi news

हाइलाइट्स

  • टीचर्स के लिए TET पास करना जरूरी
  • सुप्रीम कोर्ट ने दिया आदेश
  • TET में फेल हुए तो जाएगी नौकरी
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TET Mandatory for Teachers: देश की सर्वोच्च अदालत ने टीचर्स के लिए एक बड़ा आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक अब टीचर्स के लिए TET (शिक्षक पात्रता परीक्षा) पास करना अनिवार्य होगा। इसमें फेल होने वाले टीचर्स पद पर नहीं रह सकेंगे। TET को लेकर सुप्रीम कोर्ट का आदेश शिक्षा प्रणाली की गुणवत्ता सुनिश्चित करने की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है।

सुप्रीम कोर्ट का आदेश

सुप्रीम कोर्ट ने आदेश में कहा कि जिनके पास 5 साल से अधिक की सेवा बची है, उन्हें अनिवार्य रूप से TET पास करना होगा।

TET में फेल हुए तो जाएगी नौकरी

सुप्रीम कोर्ट ने ये भी साफ कि जो टीचर्स TET परीक्षा पास नहीं कर पाएंगे, वे या तो सेवा छोड़ सकते हैं या फिर अनिवार्य सेवानिवृत्ति लेकर टर्मिनल बेनिफिट्स (सेवा लाभ) प्राप्त कर सकते हैं। ये फैसला तमिलनाडु और महाराष्ट्र सहित कई राज्यों से आई याचिकाओं को लेकर सुनाया गया है। इसका असर हर राज्य के टीचर्स पर पड़ने वाला है।

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tet exam

NCTE ने तय की थी न्यूनतम योग्यता

नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन (NCTE) ने 2010 में ये न्यूनतम योग्यता तय की थी कि पहली से 8वीं क्लास को पढ़ाने वाले शिक्षकों को नियुक्ति के लिए TET पास करना अनिवार्य होगा। इस परीक्षा में पास होना ही किसी टीचर की शिक्षण गुणवत्ता सुनिश्चित करने का माध्यम है।

सुप्रीम कोर्ट ने और क्या कहा ?

सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान ये भी कहा कि क्या राज्य सरकारें अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों में पढ़ाने वालों पर भी TET अनिवार्य कर सकती हैं और ये उनके अधिकारों को किस हद तक प्रभावित करेगा, इस बारे में फैसला अब बड़ी बेंच करेगी। सुप्रीम कोर्ट की बड़ी बेंच के पास ये केस रेफर किया गया है।

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