Telecom Bill 2023: लोकसभा में नया टेलीकम्युनिकेशन बिल 2023 पास हो गया। इस बिल में फर्जी सिम खरीदने पर 3 साल की जेल और 50 लाख तक के जुर्माने का प्रावधान है। लोकसभा के बाद इस बिल को राज्यसभा में पास होने के लिए भेज दिया गया।
केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि यह विधेयक 138 साल पुराने भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम, 1885 सहित दो कानूनों को निरस्त कर देगा
इस के साथ यह बिल TRAI एक्ट 1997 को भी संशोधित करेगा और द इंडियन वायरलेस टेलीग्राफ एक्ट 1933 और टेलीग्राफ वायर्स एक्ट 1950 की जगह लेगा।
सिम कार्ड के लिए बायोमेट्रिक पहचान जरूरी
बिल में टेलीकॉम कंपनियों को उपभोक्ताओं को सिम कार्ड जारी करने से पहले बायोमेट्रिक पहचान करना अनिवार्य कर दिया है।
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इसके अलावा यह बिल सरकार को राष्ट्रीय सुरक्षा के कारणों के लिए किसी भी टेलीकॉम सर्विस या नेटवर्क के टेक ओवर, मैनेजमेंट या उसे सस्पेंड करने की अनुमति देगा।
लाइसेंसिंग सिस्टम में होगा बदलाव
नया टेलीकम्युनिकेशन बिल 2023 से लाइसेंसिंग सिस्टम में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। वर्तमान में सर्विस प्रोवाइडर्स को विभिन्न प्रकार की सर्विसेज के लिए अलग-अलग लाइसेंस, अनुमतियां, अनुमोदन और पंजीकरण लेना पड़ता है। इस बिल के तहत 100 से अधिक लाइसेंस या पंजीकरण हैं, जो टेलीकॉम डिपार्टमेंट जारी करता है।
विज्ञापन वाले मैसेज भेजने से पहले ग्राहक की सहमति जरूरी
इस बिल में यह भी कहा गया है टेलीकॉम कंपनियों को एक ऑनलाइन मैकेनिज्म बनाना होगा, जिससे यूजर्स अपनी शिकायत ऑनलाइन दर्ज करा सके। साथ ही कंज्यूमर्स को गुड्स, सर्विसेज के लिए विज्ञापन और प्रमोशनल मैसेज भेजने से पहले उनकी सहमति लेनी होगी।
ओवर-द-टॉप सर्विसेज को किया बाहर
पिछले साल टेलीकम्युनिकेशन बिल के ड्राप्ट में ओटीटी सर्विसेज को शामिल किया गया था। लेकिन इस बिल में, ओवर-द-टॉप सर्विसेज जैसे ई-कॉमर्स, ऑनलाइन मैसेजिंग को टेलीकॉम सर्विसेज की परिभाषा से बाहर रखा गया है।
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