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Tech news: चोरी हुए मोबाइल को वापस दिलाने में मदद करेगी सरकार! बस करना होगा ये काम

Tech news: चोरी हुए मोबाइल को वापस दिलाने में मदद करेगी सरकार! बस करना होगा ये काम Tech news: The government will help in getting the stolen mobile back, just have to do this work! nkp

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Bansal Digital Desk
Tech news: चोरी हुए मोबाइल को वापस दिलाने में मदद करेगी सरकार! बस करना होगा ये काम

नई दिल्ली। आज के समय में मोबाइल फोन हमारे रोजमर्रा के जीवन का सबसे अहम हिस्सा है। हम इसकी सहायता से कई काम निपटाते हैं। लेकिन अगर यही फोन चोरी हो जाए या गुम हो जाए, तो फिर परेशानी बढ़ जाती है। लेकिन अब परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। टेलीकम्युनिकेशन्स विभाग ने एक ऐसे प्रोजेक्ट को शुरू किया है, जिसकी मदद से पहले आप चोरी हुए फोन को ब्लॉक करा सकते हैं उसके बाद फोन का पता भी लगाया जा सकता है।

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मिलने पर वापस अनलॉक भी करा सकते हैं

मोबाइल फोन प्राप्त होने के बाद आप वापस उसे अनलॉक भी करा सकते हैं। डिपार्टमेंट ने सेंट्रल इक्विपमेंट आइडेंटिटी रजिस्टर (CEIR) नाम से एक प्रोज्क्ट को शुरू किया है। इस प्रोजेक्ट के तहत खोए या चोरी हुए फोन को सभी मोबाइल नेटवर्क पर ब्लॉक करने, चोर को हतोत्साहित करने और ऐसे फोन का पता लगाने के उद्देश्य से शुरू किया गया है।

ऐसे कराएं फोन ब्लॉक

फोन चोरी होने पर सबसे पहले आपको https://www.ceir.gov.in/Home/index.jsp पर विजिट करना होगा। होमपेज पर आपको ब्लॉक स्टोलेन/लॉस्ट मोबाइल का एक लाल रंग का बटन दिखेगा। इसे क्लिक करने पर आपके सामने एक फॉर्म खुल जाएगा। इसमें आपको मोबाइल नंबर, IMEI 1/ IMEI 2, फोन की कंपनी और मॉडल, चोरी हुए फोन का बिल जैसी कई अन्य जानकारियां भरनी होगी। फॉर्म को रिव्यू करने के बाद टेलीकम्युनिकेशन्स विभाग आगे की कार्रवाई करेगा।

ऐसे कराएं अनब्लॉक

वहीं अगर आपका फोन ब्लॉक होने के कुछ दिन बाद आपको मिल जाता है, तो इस स्थिति में आप अपने फोन को अनलॉक भी करा सकते हैं। इसके लिए आपको दोबारा उसी वेबसाइट पर जाना होगा। जहां से आपने फोन को ब्लॉक कराया था। ब्लॉक वाले बटन के बगल में आपको हरे रंग का एक अनब्लॉक बटन दिखेगा। इसपर भी क्लिक करने के बाद आपके सामने एक फॉर्म खुलेगा। इसमें भी आपको मोबाइल नंबर भरना है। जिसे आपने ब्लॉक करते समय दिया था। साथ ही आपको OTP के लिए अलग से एक और नंबर देना होगा।

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ये बातें जरूर ध्यान रखें

1. मोबाइल खरीदने के समय का बिल आपके पास हो
2. मोबाइल चोरी की एफआईआर दर्ज कराई हो
3. मोबाइल अनलॉक कराने के समय आपके पास ब्लॉक कराने के समय के डिटेल हो

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