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छत्तीसगढ़ में सरगुजा राजपरिवार के स्वामित्व वाले अलखनंदा टॉकीज का लाइसेंस दुर्भावनापूर्ण तरीके से निरस्त करने के 33 साल पुराने बहुचर्चित मामले में बिलासपुर उच्च न्यायालय ने तत्कालीन कलेक्टर टीएस छतवाल को दोषी माना है। न्यायालय ने आदेश दिया है कि छतवाल राजपरिवार को ब्याज सहित 34,795 रुपये की क्षतिपूर्ति राशि का भुगतान करें।
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