नई दिल्ली। भारत में हर किसी का सपना होता है कि वो अपनी कार खरीदे। देश में कार को एक लग्जरी प्रोडक्ट के रूप में जाना जाता है। यही कारण है कि अगर कोई शख्स कार खरीदता है तो उसे लोन पर टैक्स में कोई छूट नहीं मिलती है। लेकिन यदि आप लोन पर कार खरीदना चाहते हैं तो आज हम आपको एक ऐसे स्कीम के बारे में बताएंगे जिसके जरिए आप कार के लिए लोन भी ले सकेंगे और टैक्स में भी छूट मिलेगी।
इलेक्ट्रिक वाहन पर दी जा रही है छूट
बतादें कि ये छूट इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने वाले ग्राहकों को दी जा रही है। इलेक्ट्रिक वाहन न सिर्फ पर्यावरण के लिए अच्छे होते हैं बल्कि ये पारंपरिक ईंधन से चलने वाले वाहनों की तुलना में भी अच्छे होते हैं। इसके अलावा देश में पेट्रोल-डीजल के लगातार बढ़ते दामों की वजह से भी बड़ी संख्या में लोग अब इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीद रहे है। इसमें ईंधन वाले वाहनों की तुलना में कम खर्ज आता है। अगर आप भी लोन पर इलेक्ट्रिक वाहन खरीदना चाहते हैं तो इनकम टैक्स में बड़ी छूट पा सकते हैं।
80EEB के तहत इनकम टैक्स में पा सकते हैं छूट
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, नए सेक्शन 80EEB के तहत आप लोन पर इनकम टैक्स में छूट पा सकते हैं। बतादें कि भारत सरकार ने नए सेक्शन 80EEB को इसलिए जोड़ा है ताकि ज्यादा से ज्यदा लोग पारंपरिक ईंधन वाले वाहनों से इलेक्ट्रिक व्हीकल की तरफ शिफ्ट हो सकें। अगर आप इस सेक्शन के तहत लोन पर इलेक्ट्रिक वाहन खरीदते हैं तो आपको ब्याज में 1.5 लाख रूपये तक की छूट मिलेगी। टैक्स में ये छूट दो पहिया और चार पहिया दोनों तरह के इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए उपलब्ध है।
एक ही बार उठा सकते हैं इसका लाभ
हालांकि, आप इस छूट का लाई केवल एक बार ही उठा सकते हैं। अगर आपके पास पहले से कोई इलेक्ट्रिक व्हीकल नहीं हो तो आप इस धारा के तहत छूट पा सकते हैं। इस छूट के लिए आपके लोन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या एनबीएफसी से लेना होगा। इसके अलावा टैक्स में मिलने वाली ये छूट बिजनेस के लिए नहीं होगी। 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2023 के बीच इलेक्ट्रिक व्हीकल को खरीदने के लिए लोन पर इनकम टैक्स की छूट हासिल की जा सकती है। वहीं धारा 80EEB के तहत टैक्स में छूट वित्त वर्ष 2020-2021 से ली जा सकती है।