स्वीमिंग पूल 11 महीने बाद फिर से खुलेंगे स्वीमिंग पूल, इन लोगों को नहीं मिलेगी अनुमति

रायपुर: प्रशासन ने केंद्र सरकार की अनलॉक गाइडलाइन का पालन करते हुए 11 महीने से बंद शहर के सभी स्वीमिंग पूल को खोलने की अनुमति दे दी है। लेकिन पूल वालों को कोविड गाइडलाइन का पालन करना होगा। सबसे जरूरी बात ये है कि स्वीमिंग पूल में बच्चों, बुजुर्गों, गर्भवती महिलाओं और बीमार लोगों को एंट्री नहीं मिलेगी।
कलेक्टर की तरफ से जारी आदेश में हर स्वीमिंग पूल के लिए 15 तरह की नई शर्तें लगाई गई हैं। जिसके मुताबिक लोगों को टॉवेल और साबुन खुद ले जाना होगा। इसके अलावा कई नियमों का पालन करना होगा। आइए जानते हैं-
स्वीमिंग पूल जाने वाले लोगों को रखना चाहिए इन बातों का ध्यान
– छोटे बच्चे, बुजुर्ग, गर्भवती और बीमार लोगों को प्रवेश नहीं।
– पूल में एक समय में क्षमता के आधे लोगों को ही इजाजत।
– साबुन, तौलिया या कोई भी सामान आपस में बांटना नहीं है।
– पूल और वाटर पार्क में निगरानी के लिए लगेंगे सीसी कैमरे।
– पानी का क्लोरोनाइजेशन और फिल्टेरेशन जल्दी करना होगा।
– पान, गुटखा, तंबाखू, सिगरेट जैसे नशे का इस्तेमाल बैन।
– कंटेनमेंट जोन के स्वीमिंग पूल या वॉटर पार्क नहीं खुलेंगे।
– नियम नहीं मानने वालों के खिलाफ सीधे एफआईआर।