Swiggy Consumer Court Judgement: मध्यप्रदेश के भोपाल में स्विगी को 50 मिनट तक इंतजार कराने के बाद ऑर्डर कैंसिल करना महंगा पड़ा है। जिला उपभोक्ता फोरम ने स्विगी प्राइवेट लिमिटेड पर 5 हजार रुपए का हर्जाना लगाया है। फैसला फोरम की भोपाल की बेंच-1 ने सुनाया है। फोरम ने माना है कि स्विगी ने ग्राहक के साथ सेवा देने में कमी रखी है।
अवधपुरी के अभिषेक नावरे ने 8 जनवरी 2024 को स्विगी पर एफ फॉर फ्राई रेस्टोरेंट से खाना मंगवाया था और इसके लिए उन्होंने ऑनलाइन 371 रुपए चुकाए थे।
50 मिनट बाद स्विगी ने ऑर्डर कैंसिल किया
अभिषेक ने खाना ऑर्डर करने के बाद 50 मिनट तक उसका इंतजार किया, लेकिन अचानक स्विगी ने उसका ऑर्डर कैंसिल कर दिया। फिर अभिषेक ने 14 मार्च 2024 को वकील के जरिए स्विगी के खिलाफ फोरम में शिकायत दर्ज कराई।
ऑनलाइन पेमेंट के पैसे भी 3 दिन बाद मिले
अभिषेक ने कहा कि ऑनलाइन पेमेंट की रकम उन्हें तुरंत नहीं मिली थी। 3 दिन बाद 371 रुपए वापस किए गए। मामले की सुनवाई के दौरान स्विगी का कोई प्रतिनिधि मौजूद नहीं था। इसके बाद फोरम ने अपना निर्णय सुनाया।
स्विगी से खिचड़ी के ऑर्डर में मिली मरी मक्खी: अब ग्राहक को 15 हजार मुआवजा देगा होटल, भोपाल उपभोक्ता फोरम ने सुनाया फैसला
Bhopal Swiggy Controversy: भोपाल उपभोक्ता फोरम ने एक अहम फैसले में पीड़ित को बड़ी राहत पहुंचाई है। मामला कुछ यूं था- भोपाल के गौतम नगर निवासी अभिषेक दीक्षित ने ऑनलाइन फूड डिलीवरी ऐप स्विगी से खाना ऑर्डर किया। खाने में मरी हुई मक्खी मिली थी। जब युवक ने होशंगाबाद रोड स्थित होटल वृंदावन और स्विगी से शिकायत की, तो किसी ने जिम्मेदारी नहीं ली। पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें…