Swati Maliwal Assault Case: आप सांसद स्वाति मालीवाल के साथ मारपीट के आरोपी विभव कुमार को कोर्ट ने 3 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा है। हालांकि पुलिस ने 5 दिन की कस्टडी मांगी थी। कोर्ट में दिल्ली पुलिस ने ये दलील दी कि विभव ने वीडियो बनाया और फोन फॉर्मेट किया। पुलिस के वकील ने कहा कि विभव को 18 मई को अरेस्ट किया गया था। इस हिसाब से वे एक जून तक जरूरत के मुताबिक विभव को पुलिस हिरासत में देने की मांग कर सकते हैं।
विभव कुमार के वकील ने क्या कहा ?
कोर्ट में विभव कुमार के वकील ने कहा कि अदालत के सामने केस डायरी रखी जानी चाहिए। केस डायरी में देखना चाहिए कि क्या क्रमबद्ध है। उसे देखने के बाद ही मजिस्ट्रेट को उस पर साइन करने चाहिए। इस दलील पर सरकारी वकील ने कहा कि हमारे पास छुपाने को कुछ नहीं है। सारे पेज पहले से ही क्रमबद्ध हैं।
सरकारी वकील ने खड़े किए सवाल
सरकारी वकील ने सवाल किया कि इस केस में ये कोर्ट (मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट) भी जमानत अर्जी पर सुनवाई कर उचित आदेश देने में समर्थ थे, लेकिन इन्होंने (विभव ने) जमानत के लिए ASJ कोर्ट का रुख किया। क्या विभव का केस दूसरे लोगों से अलग है ? सरकारी वकील ने ये भी कहा कि आरोपी के वकील जज को कैसे निर्देश दे सकते हैं कि वे केस डायरी देखकर साइन करें।
ये खबर भी पढ़ें: Summons To Atishi: आप नेता आतिशी की मुश्किलें बढ़ीं, 29 जून को जाना पड़ेगा कोर्ट, जानें BJP ने किस मामले में घेरा
विभव के वकील ने किया पुलिस कस्टडी का विरोध
विभव के वकील ने दिल्ली पुलिस की 5 दिन की कस्टडी मांगने का विरोध किया। इस पर दिल्ली पुलिस ने कहा कि हमको विभव के दूसरे फोन का पता करना है। उन्होंने घटना का वीडियो बनाया था कि नहीं। वहीं दिल्ली पुलिस ने विभव कुमार के टॉर्चर के आरोपों को भी खारिज किया है। आरोप गलत बताए हैं।