Advertisment

Gyanvapi Masjid Survey: ज्ञानवापी में सर्वे जारी, मुस्लिम पक्ष की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई

Gyanvapi Masjid Survey: उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में स्थित ज्ञानवापी मस्जिद परिसर का सर्वे एक बार फिर से शुरू हो गया है।

author-image
Bansal news
Gyanvapi Case: उच्चतम न्यायालय ने ज्ञानवापी समिति की याचिका बहाल की, मस्जिद प्रबंधन समिति ने SC से पिछले आदेश में सुधार की मांग की

Gyanvapi Masjid Survey: उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में स्थित ज्ञानवापी मस्जिद परिसर का सर्वे एक बार फिर से शुरू हो गया है। एएसआई की टीम परिसर के अंदर पहुंच चुकी है। वहीं इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ मुस्लिम पक्ष ने एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है, जिसपर सुनवाई भी आज ही होगी। हिंदू पक्ष के दावों को लेकर यह ज्ञानवापी परिसर का सर्वे कराया जा रहा है। ASI की टीम ने ज्ञानवापी परिसर में आज सुबह सात बजे से सर्वे का काम शुरू कर दिया है।

Advertisment

सर्वे के दौरान हिंदू और मुस्लिम पक्ष के 16 लोग मस्जिद के अंदर जाएंगे

सर्वे हुआ शुरू 

ASI का सर्वे शुरू हो गया है। ASI की टीम 12 बजे तक सर्वे करेगी। इसके बाद नमाज के लिए परिसर खाली कर दिया जाएगा। वाराणसी प्रशासन का कहना है कि इसके बाद ASI की टीम चाहेगी तो शाम 3 बजे से 5 बजे तक फिर से सर्वे कर सकती है। मुस्लिम पक्ष ने ASI सर्वे से खुद को अलग रखा है, ना तो उनके वकील और ना ही कोई पक्षकार सर्वे के वक्त मौजूद है। मुस्लिम पक्ष ने बकायदा शासन को चिट्ठी लिखकर यह बता दिया है कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से मामले में रोक लगाने की मांग की है और सुप्रीम कोर्ट का फैसले आने तक इस सर्वे से अलग रहेंगे। ASI की टीम में IIT कानपुर के तीन एक्सपर्ट भी हैं।

इलाहाबाद हाईकोर्ट से हरी झंडी मिलने के बाद उत्तर प्रदेश के वाराणसी में ज्ञानवापी परिसर का एएसआई सर्वे शुक्रवार (4 अगस्त, 2023) से शुरू  हो गया। आर्कियोलॉजिल सर्वे ऑफ इंडिया की टीम इस बात का पता लगाने की कोशिश कर रही है कि क्या ज्ञानवापी मस्जिद का निर्माण हिंदू मंदिर पर किया गया। वाराणसी जिला अदालत के जज अजय कृष्ण विश्वेश ने 21 जुलाई से परिसर के एएसआई सर्वे को इजाजत दी थी और 4 अगस्त को सर्वे की रिपोर्ट सौंपने के लिए कहा। था

जिस दिन सर्वे शुरू होना था, उसी दिन मुस्लिम पक्ष अंजुमन इंतेजामिया कमेटी फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई। कोर्ट ने 26 जुलाई तक के लिए सर्वे पर अंतरिम रोक लगा दी और मुस्लिम पक्ष से इलाहाबाद हाईकोर्ट में अपील करने को कहा। 27 जुलाई को सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। 3 अगस्त को जस्टिस प्रितिंकर दिवाकर की पीठ ने मुस्लिम पक्ष की याचिका खारिज कर दी और जिला अदालत के फैसले को न्याय संगत एवं सही बताते हुए सर्वे को मंजूरी दे दी। उधर, हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देने के लिए मुस्लिम पक्ष ने गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है।

Advertisment

https://twitter.com/ANI/status/1687280747357556736?s=20

ज्ञानवापी परिसर के आसपास सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। क्योंकि एएसआई (भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण) आज ज्ञानवापी मस्जिद परिसर का सर्वेक्षण करेगा। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने कल एएसआई को सर्वेक्षण करने की अनुमति दे दी थी।

https://twitter.com/ANINewsUP/status/1687275321408819200?s=20

https://twitter.com/ANINewsUP/status/1687274266625257472?s=20

https://twitter.com/ANINewsUP/status/1687272617072599040?s=20

साल 2021 में लक्ष्मी देवी, मंजू व्यास, सीता साहू, रेखा पाठक और राखी सिंह ने श्रंगार गौरी, भगवान गणेश, भगवान हनुमान और नंदी की रोजाना पूजा-अर्चना और दर्शन के लिए अनुमति मांगी थी। उन्होंने यह भी कहा कि विवादित ज्ञानवापी क्षेत्र में मौजूद मूर्तियों के साथ कोई छेड़छाड़ न की जाए और मुस्लिम पक्ष को मूर्तियों को नुकसान पहुंचाने से रोका जाए। उनकी याचिका पर सुनवाई करते हुए वाराणसी के सिविल जज रवि कुमार दिवाकर ने काशी विश्वनाथ-ज्ञानवापी और उसके आसपास के हिस्से एवं श्रंगार गौरी मंदिर की वीडियोग्राफी करने का आदेश दिया था। इसका मुस्लिम पक्ष ने विरोध किया, जिसके बाद सर्वे बीच में ही रुक गया।

ये भी पढ़ें:

Haryana Violence: नूंह में फिर आगजनी का मामला आया सामने, पढ़ें विस्तार से पूरी खबर

Advertisment

Weather Update Today: दिल्ली समेत इन राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट, जानें देशभर के मौसम का हाल

Haryana Violence: नूंह में फिर आगजनी का मामला आया सामने, पढ़ें विस्तार से पूरी खबर

CG Weather Update: छत्तीसगढ़ में भारी बारिश का कहर जारी, मौसम विभाग ने जारी की चेतावनी

Advertisment

CG News: यहां पढ़िए छत्तीसगढ़ की छोटी-बड़ी खबरें- अतिक्रमण पर सियासत, हाईटेंशन टावर पर चढ़ी युवती

Gyanvapi mosque case Gyanvapi Case Live
Advertisment
WhatsApp Icon चैनल से जुड़ें