हाइलाइट्स
- विधायक सुरेंद्र पटवा के फर्जी खातों की फिर होगी जांच
- सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले का पलटा
- सीबीआई की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई शुरू की
Surendra Patwa Supreme Court: मध्यप्रदेश के भोजपुर के विधायक सुरेंद्र पटवा को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। फर्जी बैंक खाते मामले में पहले हाई कोर्ट ने सीबीआई द्वारा दर्ज एफआईआर को खारिज कर दिया था, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने उस फैसले को पलटते हुए मामले की फिर से सुनवाई का रास्ता खोल दिया है।
सीबीआई की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा ?
सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई की विशेष याचिका पर सुनवाई करते हुए 25 अप्रैल को कहा कि आपराधिक मामलों में एफआईआर दर्ज करने से पहले आरोपी की बात सुनना जरूरी नहीं है। अदालत ने हाई कोर्ट के फैसले को खारिज करते हुए मामला फिर से हाई कोर्ट को भेज दिया है। पटवा के खिलाफ चेक बाउंस के 70 से ज्यादा मामले एनसीएलटी और जिला न्यायालय में चल रहे हैं।
इसलिए बदला सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट का आदेश
सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि हाई कोर्ट ने जिस राजेश अग्रवाल के केस पर एफआईआर को रद्द किया था, वो मामला बिल्कुल अलग था। अब शीर्ष अदालत के आदेश के मुताबिक, सीबीआई हाई कोर्ट में अपना पक्ष अच्छे से रख पाएगी।
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पटपा समेत 3 लोगों के नाम फर्जी खाते
रिजर्व बैंक के कहने पर संदिग्ध बैंक खातों की जांच में एसबीआई और अन्य बैंकों में सुरेंद्र पटवा, विजय सोनी और राजीव सोनी के नाम पर फर्जी खाते मिले थे। इस मामले में सीबीआई ने एफआईआर दर्ज की थी। पटवा और अन्य ने इस एफआईआर के खिलाफ हाई कोर्ट में याचिका लगाई थी, जिसे 25 जुलाई 2023 को स्वीकार करते हुए हाई कोर्ट ने एफआईआर को रद्द कर दिया।
एमपी टेक ग्रोथ कॉन्क्लेव: 20 हजार करोड़ के निवेश प्रस्ताव, भोपाल में इलेक्ट्रॉनिक पार्क, इंदौर में IT टावर बनेगा
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