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StrayDogs: सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश: सड़कों और हाईवे से हटाए जाएं आवारा पशु

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Ujjwal Jain

सुप्रीम कोर्ट ने देशभर में सड़कों, हाईवे और सरकारी परिसरों से आवारा पशुओं और कुत्तों को तुरंत हटाने का बड़ा आदेश दिया है.... अदालत ने कहा कि बढ़ती डॉग बाइट और सड़क हादसों की घटनाओं पर अब सख्ती जरूरी है... तीन न्यायाधीशों की बेंच जस्टिस विक्रम नाथ, संदीप मेहता और एन.वी. अंजरिया ने केंद्र और सभी राज्य सरकारों को निर्देश दिया.... कि दो हफ्तों में सरकारी परिसरों की पहचान कर उनकी फेंसिंग करें और आठ हफ्तों में पूरी रिपोर्ट कोर्ट में पेश करें.... कोर्ट ने साफ कहा कि आवारा पशुओं को हटाना स्थानीय निकायों की जिम्मेदारी होगी.... और पकड़े गए कुत्तों को नसबंदी व टीकाकरण के बाद उसी जगह नहीं छोड़ा जाएगा.... साथ ही, ऑफिस परिसरों में कुत्तों को खाना खिलाने पर भी कोर्ट ने नाराज़गी जताई है.... सुप्रीम कोर्ट ने यह भी बताया कि राष्ट्रीय स्तर पर एक नीति बनाई जा रही है ताकि इन घटनाओं पर स्थायी नियंत्रण पाया जा सके.... अदालत ने चेतावनी दी कि अगर किसी अधिकारी की लापरवाही पाई गई तो उस पर व्यक्तिगत कार्रवाई होगी.... कोर्ट ने कहा यह कदम सिर्फ पब्लिक सेफ्टी के लिए नहीं, बल्कि पशुओं के संरक्षण को ध्यान में रखते हुए उठाया गया है...

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