Advertisment

Supreme Court: यूपीएससी के आठ परीक्षार्थियों को 'सुप्रीम' राहत, मुख्य परीक्षा में बैठने की दी अनुमति

नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने होने वाली मुख्य परीक्षा के लिए उन्हें प्रवेश पत्र जारी करने का निर्देश दिया।

author-image
Bansal news
UPSC Mains Date 2023: यूपीएससी मुख्य परीक्षा का टाइम टेबल जारी हुआ, यहां देखें पूरा शेड्यूल

नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने बुधवार को सिविल सेवा के आठ अभ्यर्थियों को राहत देते हुए संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) को 15 सितंबर को होने वाली मुख्य परीक्षा के लिए उन्हें प्रवेश पत्र जारी करने का निर्देश दिया। हालांकि, शीर्ष अदालत ने यह स्पष्ट कर दिया कि अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा में बैठने की अनुमति देने वाली अंतरिम राहत उनकी याचिका के अंतिम परिणाम के अधीन होगी।

Advertisment

आठ अभ्यर्थियों को अंतरिम राहत दी

दो अलग-अलग याचिकाओं पर सुनवाई कर रही न्यायमूर्ति ए.एस. बोपन्ना और न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार मिश्रा की पीठ ने उन आठ अभ्यर्थियों को अंतरिम राहत दी, जिन्हें योग्यता संबंधी प्रमाणपत्र जमा न करने और ईडब्ल्यूएस कोटा के तहत अनुचित लाभ लेने के आधार पर यूपीएससी द्वारा प्रवेश पत्र देने से इनकार कर दिया गया था।

पीठ ने ये कहा

पीठ ने कहा कि इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि सिविल सेवा मुख्य परीक्षा 15 सितंबर को आयोजित होने वाली है और यदि अभ्यर्थियों को परीक्षा में शामिल होने की अनुमति नहीं दी गई, तो याचिकाकर्ताओं के हित प्रभावित होंगे। पीठ ने यूपीएससी को आठ अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र जारी करने को कहा।

ये भी पढ़ें:

Weather Update Today: यूपी-एमपी से उत्तराखंड तक भारी बारिश का अलर्ट, जानें अन्य राज्यों के मौसम का हाल

Advertisment

RSS: पुणे में आज RSS की प्रमुख बैठक, भागवत, राम मंदिर पर होगी चर्चा, नड्डा भी होंगे शामिल

Indian State Name Origin: कैसे रखा गया भारत के इन 5 राज्यों का नाम, जानिए इसके पीछे का लॉजिक

Viral Video: सड़क पर अचानक बहने लगा लाल पानी का सैलाब, जानिए वायरल वीडियो की पूरी सच्चाई

Advertisment

Aaj Ka Panchang: पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र और साध्य योग में ये रहेगा शुभ समय, जानें राहु काल और गुलिक काल

Simple Fashion Tips For Guys: लड़कों के लिए फैशन टिप्स, जो आपको आकर्षक बनने में मदद करेंगे

Latest India News Updates nationalIndia News in Hindi UPSC Exam राष्ट्रीय कानून IANS ndia news
Advertisment
WhatsApp Icon चैनल से जुड़ें