CM Kejriwal Bail: दिल्ली शराब नीति केस में गिरफ्तार सीएम अरविंद केजरीवाल को राहत मिल सकती है। सुप्रीम कोर्ट उनकी अंतरिम जमानत पर विचार करने को तैयार हो गया है। केजरीवाल की गिरफ्तारी और रिमांड पर सुप्रीम कोर्ट में शुक्रवार को 2 घंटे बहस हुई। 7 मई को अंतरिम जमानत पर सुनवाई होगी।
लोकसभा चुनाव को देखते हुए विचार
जस्टिस संजीव खन्ना और दीपांकर दत्ता की बेंच ने कहा कि लोकसभा चुनाव को देखते हुए केजरीवाल की अंतरिम जमानत पर विचार किया जा सकता है, ताकि वे कैंपेन में हिस्सा ले सकें। मेन केस यानी जिसमें केजरीवाल ने अपनी गिरफ्तारी और रिमांड को चुनौती दी है, इसमें समय लग सकता है। चुनाव को देखते हुए हम उनकी अंतरिम जमानत याचिका पर सुनवाई पर विचार कर सकते हैं। केजरीवाल और ED तैयार रहें। हम 7 मई को इस पर सुनवाई करेंगे।
SC – कंपनी क्राइम करती है तो प्रभारी जिम्मेदार
जस्टिस खन्ना – क्या आम आदमी पार्टी (AAP) के खिलाफ कोई मुकदमा चलाया जा रहा है ?
सिंघवी – नहीं।
जस्टिस खन्ना – ASG राजू जो कह रहे हैं, वह यह है कि भविष्य में AAP को आरोपी बनाया जाएगा।
सिंघवी – लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि केजरीवाल को गिरफ्तार कर लें।
जस्टिस खन्ना – किसी का प्रतिनिधि होना सबूत नहीं है। आप गलत हैं। प्रभारी व्यक्ति को जिम्मेदार माना जाता है। क्या यह माना जा सकता है कि उन्हें धारा 70 के तहत गिरफ्तार किया गया।
सिंघवी – लेकिन मेरी दलील है कि महज किसी कंपनी का नाम होने से एमडी की गिरफ्तारी नहीं हो सकती।
जस्टिस खन्ना – कोई व्यक्ति जो कंपनी का प्रभारी है, अगर उसकी कंपनी कोई क्राइम करती है तो वह भी जवाबदार होगा।
21 मार्च को हुई केजरीवाल की गिरफ्तारी, 1 अप्रैल से जेल में बंद
शराब नीति मामले में ED ने केजरीवाल को 21 मार्च को गिरफ्तार किया था। 22 मार्च को ED ने राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया था। कोर्ट ने 28 मार्च तक केजरीवाल को रिमांड पर भेजा, जो 1 अप्रैल तक बढ़ा दी गई थी। कोर्ट ने 1 अप्रैल को केजरीवाल को 15 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल भेज दिया था। अरविंद केजरीवाल को ED ने 9 समन भेजे थे, लेकिन वे पूछताछ के लिए नहीं गए। इसके बाद ED ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया था।