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Kejriwal Bail Petition: केजरीवाल की जमानत पर कल फैसला सुनाएगा सुप्रीम कोर्ट, जानिए और किस याचिका पर होगी सुनवाई ?

Kejriwal Bail Petition: सीएम अरविंद केजरीवाल की जमानत पर सुप्रीम कोर्ट 10 मई को फैसला सुनाएगा। गिरफ्तारी को चुनौती वाली याचिका पर सुनवाई होगी।

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Bansal news
Kejriwal Bail Petition: केजरीवाल की जमानत पर कल फैसला सुनाएगा सुप्रीम कोर्ट, जानिए और किस याचिका पर होगी सुनवाई ?

Kejriwal Bail Petition: दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत मिलेगी या नहीं, ये कल पता चल जाएगा। सुप्रीम कोर्ट कल सीएम केजरीवाल की अंतरिम जमानत पर फैसला सुनाएगा। इशके साथ ही गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर भी शुक्रवार को ही सुनवाई होगी।

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जस्टिस संजीव खन्ना ने क्या कहा ?

बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस संजीव खन्ना ने कहा कि अंतरिम जमानत पर फैसला सुनाने के साथ हम गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर भी शुक्रवार को ही सुनवाई करेंगे।

मंगलवार को बिना फैसला सुनाए उठ गई थी बेंच

सुप्रीम कोर्ट में मंगलवार को फैसला सुनाए बिना ही बेंच उठ गई थी। सुबह साढ़े 10 बजे सुनवाई शुरू होने के बाद लंच से पहले तक सुप्रीम कोर्ट ने जमानत की शर्तें तय कर ली थीं। ED ने कहा कि केजरीवाल के वकील को 3 दिन सुना गया। हमें भी पर्याप्त समय दिया जाना चाहिए।

जमानत पर बेंच ने क्या कहा था ?

सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने जमानत पर ये साफ कहा था कि अगर AAP चीफ को रिहा करने का फैसला किया जाता है तो वो नहीं चाहती कि केजरीवाल आधिकारिक कर्तव्यों का पालन करें क्योंकि इसका व्यापक प्रभाव हो सकता है। सरकार के काम में बिल्कुल भी हस्तक्षेप नहीं चाहते हैं। ये आपकी इच्छा है कि आप मुख्यमंत्री बने रहना चाहते हैं। आज, ये वैधता का नहीं बल्कि औचित्य का सवाल है। हम सिर्फ चुनाव के कारण अंतरिम जमानत पर विचार कर रहे हैं। अन्यथा हम इस पर बिल्कुल भी विचार नहीं करते।

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ED ने किया था केजरीवाल की जमानत का विरोध

सुप्रीम कोर्ट में ED ने केजरीवाल की अंतरिम जमानत का विरोध किया था। ED का तर्क था कि इससे गलत मिसाल बनेगी। ED ने कहा कि क्या एक राजनेता को आम आदमी की तुलना में स्पेशल ट्रीटमेंट मिल सकता है ? करीब 5 हजार लोगों के केस चल रहे हैं, क्या होगा अगर वे सभी कहें कि हम चुनाव प्रचार करना चाहते हैं। सीएम केजरीवाल को 6 महीने में 9 समन भेजे गए, लेकिन वे एक बार भी पूछताछ के लिए पेश नहीं हुए। गिरफ्तारी का समय चुनने के लिए ED को दोषी नहीं ठहराया जा सकता।

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