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Supreme Court: सड़क पर पैदल चलने के नियम बदलने की मांग, SC ने केंद्र सरकार, NHAI से 30 दिन में मांगा जवाब

Supreme Court Walking Rules Petition: सड़क पर पैदल चलने के नियम को लेकर एक महत्वपूर्ण याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई है।

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sanjay warude
Walking Rules In India

Walking Rules In India

हाइलाइट्स

  • साल 2022 में देश में लगभग 50,000 सड़क दुर्घटनाएं हुईं
  • इन दुर्घटनाओं में 18,000 पैदल यात्रियों ने अपनी जान गंवाई
  • जबलपुर के रिटायर इंजीनियर ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई
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Supreme Court Walking Rules Petition: सड़क पर पैदल चलने के नियम को लेकर एक महत्वपूर्ण याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई है, जिसमें मौजूदा 'बाएं चलें' के नियम को खतरनाक बताते हुए इसे बदलकर 'दाएं चलें' करने की मांग की गई है।

याचिका की गंभीरता को देखते हुए न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति अगस्टीन जॉर्ज मसीह की खंडपीठ ने इस मामले में केंद्र सरकार और नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया (NHAI) को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने दोनों संस्थाओं से इस संवेदनशील मुद्दे पर चार सप्ताह के भीतर जवाब मांगा है।

यह बदलाव सुरक्षा के लिए जरूरी

दरअसल, जबलपुर के रिटायर इंजीनियर ज्ञान प्रकाश ने यह याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर की है। उनका कहना है कि सड़क पर दाहिनी ओर चलना पैदल यात्रियों को अधिक सुरक्षित महसूस कराता है, लेकिन यह एक भ्रम है और वास्तव में जानलेवा साबित हो सकता है। याचिकाकर्ता का तर्क है कि यह बदलाव पैदल यात्रियों की सुरक्षा और सड़क दुर्घटनाओं को कम करने के लिए जरूरी है।

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याचिकाकर्ता का तर्क: सड़क पर दाईं ओर चलने से पैदल यात्री सामने से आने वाले वाहनों को बेहतर तरीके से देख सकते हैं, जिससे दुर्घटना की आशंका कम हो जाती है।

प्रेरणा स्रोत: यह मांग 1968 के वियना सड़क परिवहन समझौते (Vienna Convention on Road Traffic, 1968) से प्रेरित है, जिसने भारत के मोटर व्हीकल एक्ट, 1988 को भी प्रभावित किया था।

सड़क हादसों के चौंकाने वाले आंकड़े

  • याचिका में मौजूदा नियम के खतरों को साबित करने के लिए वर्ष 2022 के सड़क दुर्घटना के आंकड़ों का हवाला दिया गया है।
  • साल 2022 में देश में लगभग 50,000 सड़क दुर्घटनाएं हुईं। इन दुर्घटनाओं में 18,000 पैदल यात्रियों ने अपनी जान गंवाई।
  • यह संख्या कुल सड़क दुर्घटना मौतों का 36 प्रतिशत है।
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पैदल चलने के प्रमुख नियम

फुटपाथ का उपयोग:जहां फुटपाथ (Footpath/Sidewalk) उपलब्ध हो, पैदल यात्री को उसी पर चलना चाहिए।

जेब्रा क्रॉसिंग / पैदल पार पथ:सड़क पार करते समय जेब्रा क्रॉसिंग या पैदल पार पथ का उपयोग करना अनिवार्य है।

ट्रैफिक सिग्नल का पालन: पैदल यात्रियों को सिग्नल (Pedestrian Light) का पालन करना होता है।

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चलती सड़क पर नहीं चलना:हाईवे या मुख्य सड़क पर पैदल चलना मना है, सिवाय इसके कि वहां पैदल पथ बना हो।

अनधिकृत स्थान से पार करना (Jaywalking): जहां पैदल पार पथ बना है, उसके अलावा किसी भी जगह से सड़क पार करना उल्लंघन माना जाता है।

सजा और जुर्माना

गलत जगह से सड़क पार करना मोटर व्हिकल नियम का उल्लंघन

कुछ राज्यों (जैसे दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु) में ₹100 से ₹500 तक का चालान हो सकता है।

हाईवे पर पैदल चलना:हाईवे अथॉरिटी या ट्रैफिक पुलिस ₹200–₹500 तक का चालान कर सकती है।

ट्रैफिक सिग्नल तोड़कर सड़क पार करना:₹100–₹200 का जुर्माना लगाया जा सकता है।

बार-बार उल्लंघन करने पर:अदालत में पेशी और अतिरिक्त जुर्माना लग सकता है।

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