Rahul Gandhi Plea in SC: नई दिल्ली। मोदी सरनेम के मामले में दोषी करार राहुल गांधी अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए है। सुप्रीम कोर्ट में मामले की सुनवाई की तारीख भी तय हो गई है। सुप्रीम कोर्ट में राहुल की पैरवी कर रहे अभिषेक मनु सिंघवी ने सीजेआई के सामने मामले से जुड़ी याचिका रखी।
जिस पर सीजेआई जस्टिस डीवाई चंद्रचूड ने सुनवाई की तारीख 21 जुलाई निर्धारित की है। बता दें कि राहुल गांधी ने गुजरात हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी है। इस मामले में राहुल गांधी की संसद सदस्यता भी निंलबित कर दी गई थी।
दरअसल राहुल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कोर्ट से अनुरोध किया था कि 21 से 24 जुलाई के बीच सुनवाई की जाए। वकील के इस अनुरोध पर सुप्रीम कोर्ट के तीनों जजों सीजेआई डी वाई चंद्रचूड़, जस्टिस पी एस नरसिम्हा और जस्टिस मनोज मिश्रा ने इस पर सहमति व्यक्त की और सुनवाई की तारीख 21 जुलाई तय कर दी।
याचिका में कही ये बात
राहुल गांधी की ओर से दायर याचिका में कहा गया है कि हाईकोर्ट के इस आदेश पर रोक नहीं लगाई गई तो भारत के लोकतांत्रिक संस्थनों को इससे खतरा होगा साथ ही ऐसे फैसलों से लोकतंत्र को गहरा आघात पहुंचेगा और इससे देश के राजनीतिक माहौल में नकारात्मक बदलाव होगा जो देश के भविष्य के लिए हानिकारक है।
यह है पूरा मामला
दरअसल राहुल गांधी ने 2019 में कर्नाटक की एक चुनावी सभा में पीएम मोदी पर तंज कसते हुए कहा था कि सभी मोदी सरनेम वाले आखिर चोर क्यों होते हैं। उनके इस बयान के खिलाफ गुजरात में बीजेपी के पूर्व मंत्री पूर्णेश मोदी ने राहुल के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज करवाया था।
23 मार्च को इस मामले में राहुल गांधी को सूरत की मेट्रोपोलियन अदालत ने दोषी करार दिया था। साथ ही मामले में राहुल को दो साल की सजा भी सुनाई थी। हांलाकि इस मामले में कोर्ट ने त्वरित जमानत भी दे दी थी। राहुल 2019 में केरल के वायनाड से सांसद चुने गए थे।
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