RJD leader Prabhunath Singh: इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है जहां पर आज यानि 1 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय जनता दल के नेता और बिहार से चार बार के सांसद प्रभुनाथ सिंह को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। जहां पर नेता को यह सजा 1995 के दोहरे हत्याकांड मामले में मिली है।
जानें किस मामले में सुनाई सजा
आपको पूरे मामले की जानकारी देते चलें, सुप्रीम कोर्ट ने मामले में सुनवाई कर जहां पर प्रभुनाथ सिंह और बिहार सरकार को पीड़ितों के लिए 10 लाख रुपये मुआवजा देने का आदेश दिया है। मामले की बात करे तो आरोपी नेता को सुप्रीम कोर्ट ने दोहरे हत्याकांड में दोषी करार दिया था। नेता पर 1995 में मशरख में मतदान केन्द्र पर दो लोगों को मारने को लेकर आरोप लगे थे। आरोप था कि दोनों लोगों ने प्रभुनाथ सिंह समर्थित उम्मीदवार को वोट नहीं दिया था। इसलिए दो लोगों गोली मार दी गई।
लालू प्रसाद के खास जाते है माने
आपको बताते चलें, आरोपी राजद नेता प्रभुनाथ सिंह पूर्व नेता लालू प्रसाद यादव के खास माने जाते है। मामले में पहले आरोपी नेता प्रभुनाथ सिंह को पटना की ट्रायल कोर्ट ने बरी कर दिया था। इस मामले में आगे सुनवाई के बाद 2012 में पटना हाई कोर्ट ने भी प्रभुनाथ सिंह को बरी कर दिया। इधर हाई कोर्ट के आदेश को हरेंद्र राय ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी।
यहां पर 1 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट ने सजा पर बहस के लिए प्रभुनाथ सिंह को अपने सामने पेश करने का आदेश दिया था। लेकिन सुनवाई के दौरान उन्हें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश होने की इजाजत दी है। इस मामले में मृतक राजेंद्र राय के भाई हरेंद्र राय ने गवाहों को धमकी देने की शिकायत की थी। इसके बाद यह मामला छपरा की अदालत से पटना स्थानांतरित कर दिया गया। प्र
ये भी पढ़ें
One Nation One Election Bill: केंद्र सरकार ने बनाई कमेटी, पूर्व राष्ट्रपति कोविंद को सौंपी अध्यक्षता
Kajari Teej 2023: कजरी तीज 2 सितंबर को, जानें क्यों होती है भुजरियों की पूजा, कैसे बनती हैं कजरी
World’s Biggest Rakhi: MP में बन रही है 1000 फ़ीट की सबसे बड़ी राखी, गिनीज बुक हो सकती है शामिल
prabhunath singh, rjd leader prabhunath singh, prabhunath singh life sentence, Former RJD MP Prabhunath Singh, prabhunath singh double murder case ,