Liquor Policy Case: दिल्ली शराब नीति केस में सुप्रीम कोर्ट ने सीएम अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ याचिका पर सुनवाई पूरी की। कोर्ट ने इसके बाद फैसला सुरक्षित रख लिया। केजरीवाल जमानत के लिए ट्रायल कोर्ट जा सकते हैं। दोनों पक्ष एक हफ्ते के अंदर एडिशनल नोट और डॉक्यूमेंट दाखिल कर सकते हैं।
हवाला के जरिए भेजा रिश्वत का पैसा
एसवी राजू ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि रिश्वत का पैसा हवाला के जरिए भेजा गया था। जस्टिस खन्ना ने कहा कि आमतौर पर जांच अधिकारी तब तक गिरफ्तार नहीं कर सकता, जब तक उसके पास ‘दोषी’ साबित करने के लिए पर्याप्त सबूत न हों। यही स्टैंडर्ड होना चाहिए।
मनु सिंघवी ये बोले
अभिषेक मनु सिंघवी ने कोर्ट को बताया कि केजरीवाल को दोषी साबित करने से बचाने वाले 9 बयान हैं, लेकिन जांच एजेंसी ने इसे जीरो वेटेज दिया।
ये खबर भी पढ़ें: IRCTC Bhopal News: अब बढ़ेगी ट्रेनों की रफ्तार और संख्या, यात्रियों का बचेगा समय, जानें क्या है रेलवे का नया प्लान
ED ने अरविंद केजरीवाल और आप को बनाया आरोपी
ईडी ने शराब नीति मामले में अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी को आरोपी बनाया है। फिलहाल, केजरीवाल एक जून तक अंतरिम जमानत पर हैं। वे 21 मार्च को अरेस्ट हुए थे। 10 मई को उन्हें अंतरिम जमानत मिल गई थी। केजरीवाल को 2 जून को सरेंडर करना पड़ेगा।