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NEET UG 2024: सुप्रीम कोर्ट ने NTA को लगाई फटकार, कहा- इसे NTA vs स्टूडेंट्स न समझें

NEET UG 2024: मेडिकल प्रवेश परीक्षा यूजी नीट 2024 अभी भी विवादों में बनी हुई है। इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट में आज एक बार फिर सुनवाई की गई है।

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Ujjwal Rai
NEET UG 2024: सुप्रीम कोर्ट ने NTA को लगाई फटकार, कहा- इसे NTA vs स्टूडेंट्स न समझें

हाइलाइट्स

  • सुप्रीम कोर्ट में नीट मामले में सुनवाई
  • कोर्ट ने NTA को लगाई फटकार
  • कहा- अगर 0.001% भी लापरवाही हुई है, तो एक्शन लें
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NEET UG 2024: मेडिकल प्रवेश परीक्षा यूजी नीट 2024 (NEET UG 2024) अभी भी विवादों में बनी हुई है। इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट में आज (18 जून) एक बार फिर सुनवाई की गई है।

इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) को खूब फटकार लगाई। इस दौरान कोर्ट ने कहा कि अगर किसी की ओर से 0.001% भी लापरवाही हुई है, तो उससे पूरी तरह निपटा जाना चाहिए। बच्चों ने परीक्षा की तैयारी की है, हम उनकी मेहनत को नहीं भूल सकते।

बता दें कि मंगलवार को घोटाले की जांच की मांग वाली याचिका और NEET परीक्षा (NEET UG 2024) को रद्द करने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई की गई। जस्टिस विक्रमनाथ और जस्टिस एसवीएन भट्टी की बेंच ने इस याचिका की सुनवाई की।

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https://twitter.com/ANI/status/1802944858551894416

NTA vs स्टूडेंट्स न समझें

इस सुनवाई में कोर्ट ने कहा कि 8 जुलाई को स्टूडेंट्स को सुप्रीम कोर्ट (NEET UG 2024) से बहुत उम्मीदें है। इस मामले में एनटीए के खिलाफ कई एविडेंस हैं। इस पर कोर्ट ने एनटीए से कहा कि इसे NTA vs स्टूडेंट्स न समझें।

वहीं, सुप्रीम कोर्ट ने याचिका पर NTA को नोटिस जारी किया है। SC की अहम टिप्पणी की है। उन्होंने कहा कि अगर 0.01% प्रतिशत भी किसी की खामी पाई गई तो उससे सख्ती से निपटा जाना चाहिए।

कोर्ट ने जताई चिंता

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बच्चों की मेहनत को भूल नहीं सकते। कोर्ट ने एनटीए को कहा कि- 'कल्पना कीजिए कि सिस्टम के साथ धोखाधड़ी करने वाला व्यक्ति डॉक्टर बन जाता है, वह समाज के लिए ज्यादा हानिकारक होगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि है इस मामले पर अगली सुनवाई अब 8 जुलाई को होगी।'

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1, 563 स्टूडेंट्स के दोबारा होंगे एग्जाम

13 जून, गुरुवार को भी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई की गई थी। इस दौरान कोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाया था। कोर्ट ने कहा था कि नीट यूजी (NEET UG 2024) में ग्रेस मार्क्स पाने वाले छात्रों को दोबारा एग्जाम देना पड़ेगा। सरकार ग्रेस मार्क्स पाने वाले 1 हजार 563 स्टूडेंट्स का स्कोर कार्ड रद्द करेगी।

काउंसलिंग पर नहीं लगेगी रोक

इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने 3 याचिकाओं में पर सुनवाई की थी। इसमें कहा था कि काउंसलिंग पर रोक नही लगाई जाएगी।

23 जून को दोबारा होगा एग्जाम

नीट यूजी (NEET UG 2024) के जिन कैंडिडेट्स को ग्रेस मार्क्स मिले हैं, उनका एग्जाम 23 जून को दोबारा होगा। वहीं, 30 जून से पहले रिजल्ट जारी किया जाएगा, ताकि जुलाई में शुरू होने वाली काउंसलिंग प्रभावित न हो और सभी कैंडिडेट्स की काउंसलिंग पहले से तय तारीख 6 जुलाई से हो सके।

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एग्जाम न देनें पर ऐसे जारी होगा रिजल्ट

नीट यूजी (NEET UG 2024) में ग्रेस मार्क्स पाने वाले जो कैंडिडेट्स दोबारा एग्जाम नहीं देंगे, उनका रिजल्ट ग्रेस मार्क्स बगैर पुराने स्कोरकार्ड के आधार पर ही माना जाएगा।

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