The Kerala Story Controversy: 27 अप्रैल को बॉलीवुड एक्ट्रेस अदा शर्मा (Adah Sharma) की फिल्म ‘द केरल स्टोरी’ (The Kerala Story) का ट्रेलर लॉन्च किया गया था। ट्रेलर में लड़कियों के धर्मांतरण और आतंकवादी बनने की बात कही गई थी। ट्रेलर लॉन्च होने के बाद से ही फिल्म पर विवाद शुरू हो गया है। कई मुस्लिम संगठनों ने फिल्म को बैन करने की मांग की है।
फिल्म को रिलीज न करने की मांग करने वाली याचिका को लेकर जमीयत उलमा-ए-हिंद ने बुधवार को सुप्रीम कोर्ट का रूख किया। याचिका में केंद्र को सिनेमाघरों, ओटीटी प्लेटफॉर्मों और किसी दूसरे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर ‘द केरल स्टोरी’ फिल्म की स्क्रीनिंग या रिलीज की अनुमति नहीं देने का निर्देश देने की मांग की गई थी। इसके साथ ही याचिका में कहा गया गया था कि ट्रेलर को इंटरनेट से हटा दिया जाना चाहिए।
सुप्रीम कोर्ट ने दे डाली नसीहत
बता दें कि चीफ जस्टिस डी. वाई. चंद्रचूड़ ने कहा कि वह सुप्रीम कोर्ट को “सुपर आर्टिकल 226 कोर्ट” (एक सुपर हाई कोर्ट) बनने की अनुमति नहीं दे सकते हैं। बता दें कि आर्टिकल 226 हाई कोर्ट को सरकारी अधिकारियों को निर्देश या रिट जारी करने का प्रावधान करता है।
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जिसके बाद अधिवक्ता वृंदा ग्रोवर ने अदालत में कहा कि केरल हाई कोर्ट 5 मई को फिल्म की रिलीज से पहले इस मामले की सुनवाई नहीं कर रहा था। इसके साथ ही ग्रोवर ने तर्क दिया कि फिल्म में एक विशेष समुदाय को बदनाम किया जा रहा है। कल्पना को सच्चाई के रूप में प्रसारित किया जा रहा है।
हाई कोर्ट का करें रूख
सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश साल्वे ने बताया कि केरल उच्च न्यायालय पहले ही इस मामले को अपने अधीन ले चुका है। इस वजह से मुख्य न्यायाधीश ने याचिकाकर्ताओं से केरल उच्च न्यायालय का रुख करने को कहा , जो इसी तरह के मामलों की सुनवाई कर रहा है।
बता दें कि इससे पहले फिल्म में आंकड़ा देते हुए बताया गया था कि 32000 लड़कियां इस्लामी आतंकवाद का शिकार हुई थी। सभी को किडनैप कर उनका धर्म परिवर्तन कराया गया था। वहीं, इसी बीच फिल्म पर विवाद बढ़ते देख मेकर्स ने आंकड़ों पर यू-टर्न ले लिया है। वहीं, अब नए संस्करण में कहा गया है कि तीन महिलाओं को ब्रेन वॉश कर धर्म परिवर्तन कराया गया था। जिसके बाद उन्हें भारत और विदेशों में कई आंतकी मिशनों पर भेजा गया था।