हाइलाइट्स
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सुप्रीम कोर्ट को मिलेंगे 2 नए जज
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बॉम्बे और पटना हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस बनेंगे SC जज
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MP हाईकोर्ट में जज रहे हैं आलोक अराधे
Supreme Court Judges Appointment Proposal: बॉम्बे हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस आलोक अराधे सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस बनेंगे। आलोक अराधे अभी बॉम्बे हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस हैं। वे मध्यप्रदेश हाईकोर्ट में भी जज रह चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने बॉम्बे हाईकोर्ट और पटना हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस को सुप्रीम कोर्ट में जज नियुक्त करने का प्रस्ताव रखा है।
सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम का प्रस्ताव
पटना हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस SC में बनेंगे जज
पटना हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस विपुल मनुभाई पंचोली भी सुप्रीम कोर्ट में जज के पद पर नियुक्त होंगे।
जस्टिस आलोक अराधे
जस्टिस आलोक अराधे का जन्म 13 अप्रैल 1964 को हुआ था। उन्होंने 12 जुलाई 1988 को अधिवक्ता के रूप में नामांकन कराया और मध्यप्रदेश हाईकोर्ट, जबलपुर में प्रैक्टिस शुरू की। उन्होंने सिविल, संवैधानिक, मध्यस्थता और कंपनी मामलों में काम किया। 2007 अप्रैल में वे सीनियर एडवोकेट बन गए। उनका न्यायिक करियर 29 दिसंबर 2009 को मध्यप्रदेश हाईकोर्ट में अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में शुरू हुआ था। 15 फरवरी 2011 को उन्हें स्थायी जज बना दिया गया।
जस्टिस विपुल मनुभाई पंचोली
जस्टिस विपुल मनुभाई पंचोली का जन्म 28 मई 1968 को अहमदाबाद में हुआ था। उन्होंने सितंबर 1991 में गुजरात हाईकोर्ट में वकालत शुरू की। 7 सालों तक वे गुजरात हाईकोर्ट में सहायक सरकारी अधिवक्ता और अतिरिक्त लोक अभियोजक रहे। उन्हें आपराधिक, सिविल, सेवा और संवैधानिक कानून के विभिन्न क्षेत्रों में एक्सपीरियंस है। जस्टिस पंचोली को 1 अक्टूबर 2014 को गुजरात हाईकोर्ट का अतिरिक्त न्यायाधीश नियुक्त किया गया और 10 जून 2016 को स्थायी न्यायाधीश बनाया गया था।
मंजूरी मिली तो सुप्रीम कोर्ट में हो जाएंगे 34 जज
अगर केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की सिफारिश को मंजूरी देती है तो सुप्रीम कोर्ट में 34 न्यायाधीशों की स्वीकृत पूर्ण संख्या हो जाएगी। दोनों जजों की नियुक्ति की सिफारिश का फैसला 5 सदस्यीय कॉलेजियम ने लिया है, जिसमें भारत के मुख्य न्यायाधीश और सुप्रीम कोर्ट के 4 सीनियर न्यायाधीश शामिल हैं।
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सुप्रीम कोर्ट में कैसे होती है जज की नियुक्ति
सुप्रीम कोर्ट में अभी जजों के पद खाली हैं, जिन्हें भरना न्यायालय की पूर्ण कार्य क्षमता बनाए रखने और लंबित मामलों के निस्तारण में मदद के लिए जरूरी है। न्यायाधीशों की नियुक्ति की प्रक्रिया कॉलेजियम शुरू करता है। ‘मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर’ के अनुसार, भारत के मुख्य न्यायाधीश प्रस्ताव शुरू करते हैं और कॉलेजियम से परामर्श करते हैं। इसके बाद ये सिफारिश केंद्रीय विधि और न्याय मंत्री को भेजी जाती है, जो इसे प्रधानमंत्री के जरिए राष्ट्रपति को सलाह के लिए अग्रेषित करते हैं। फिर राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट में जज की नियुक्ति करते हैं।
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