Advertisment

पूर्व मुख्यमंत्री की याचिका पर उच्चतम न्यायालय ने कर्नाटक सरकार को नोटिस जारी किया

author-image
Bhasha
देश में रविवार तक कुल 2,24,301 लाभार्थियों को कोविड-19 का टीका लगाया गया: सरकार

नयी दिल्ली, 18 जनवरी (भाषा) उच्चतम न्यायालय ने कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री एच. डी. कुमारस्वामी की याचिका पर सोमवार को राज्य सरकार से जवाब मांगा। कुमारस्वामी ने याचिका दायर कर भ्रष्टाचार के एक मामले में बिना उचित मंजूरी के विशेष न्यायाधीश द्वारा उनके खिलाफ संज्ञान लिए जाने को चुनौती दी है।

Advertisment

न्यायमूर्ति अशोक भूषण और न्यायमूर्ति एम. आर. शाह की पीठ ने कर्नाटक सरकार और मामले में शिकायतकर्ता को नोटिस जारी किया और छह हफ्ते में उनसे जवाब मांगा।

पीठ ने कहा, ‘‘नोटिस जारी कर पूछा जाए कि क्या बिना मंजूरी के विशेष न्यायाधीश संज्ञान ले सकते हैं और छह हफ्ते में जवाब दाखिल किया जाए।’’

मामला एम. एस. महादेव स्वामी द्वारा भ्रष्टाचार निवारण कानून के तहत बेंगलुरू सिटी में विशेष न्यायाधीश के समक्ष दी गई निजी शिकायत से जुड़ा हुआ है जिसमें कुमारस्वामी एवं अन्य के खिलाफ अभियोजन चलाने की मांग की गई है।

Advertisment

भाषा नीरज नीरज वैभव

वैभव

Advertisment
WhatsApp Icon चैनल से जुड़ें