Arvind Kejriwal News: दिल्ली शराब घोटाला मामले में जेल में बंद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के मामले की सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी है। इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी से पूछा कि क्या आफने जमानत को लेकर कोई याचिका दाखिल की है?
इसके जवाब में अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि नहीं कोई याचिका दाखिल नहीं की गई है। इसका मतलब है कि आप गिरफ्तारी और रिमांड के खिलाफ हैं? लेकिन आप बताइए आने जमानत की याचिका क्यों दाखिल नहीं की।
इसके जवाब में अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि हमारे पास पर्याप्त आधार मौजूद हैं कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी गैरकानूनी है। दिल्ली के कथित शराब घोटाला मामले से जुड़े money laundering cases को लेकर सुप्रीम कोर्ट आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की सुनवाई करेगा। Aam Aadmi Party को उम्मीद है कि आज सुप्रीम कोर्ट से उन्हें जमानत मिल सकती है।
दिल्ली सरकार के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने मीडिया को बताया कि आम आदमी पार्टी को इस बात का विश्वास है कि आज सुनवाई में Supreme Court अरविंद केजरीवाल को लोकसभा चुनाव में प्रचार करने के लिए जमानत दे सकता है।
21 मार्च को गिरफ्तार हुए थे केजरीवाल
दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को ED ने 21 मार्च को शराब घोटाले की मनी लॉन्ड्रिंग केस के आरोप में गिरफ्तार किया था। चूंकि Delhi High Court ने इस मामले में किसी भी तरह से CM केजरीवाल पर दंडात्मक कार्रवाई (punitive action) में संरक्षण देने से इनकार कर चुका था इस वजह से फिलहाल CM केजरीवाल न्यायिक हिरासत में हैं और तिहाड़ जेल में बंद हैं।
आप नेता सौरभ भारद्वाज ने आज सुनवाई को लेकर काफी आशा जताई है और कहा है, ‘हमें इस बात का यकीन है कि सुप्रीम कोर्ट इस देश में लोकतंत्र को बचाने और इलेक्शन सिस्टम को बचाने के लिए निश्चित रूप से अरविंद केजरीवाल को लोकसभा चुनाव (Lok Sabha Elections) में प्रचार करने की इजाजत देगा।’
तिहाड़ में केजरीवाल से आज मिलेंगी आतिशी
इस बीच आम आदमी पार्टी ने दावा किया है कि Tihar Jail ने आज मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पत्नी को मिलने की इजाजत रद्द कर दी है। तिहाड़ जेल प्रशासन ने मुलाकात रद्द करने का अभी कोई कारण नहीं बताया है।
तिहाड़ प्रशासन के सूत्रों के मुताबिक, आज मंत्री आतिशी को अरविंद केजरीवाल से मिलना है और मंगलवार को भगवंत मान को तिहाड़ में केजरीवाल से मिलना तय है। दोनों की मुलाकात के बाद सुनीता केजरीवाल को मिलने की इजाजत दी जाएगी।
ED ने क्या कहा है?
ED ने केजरीवल की याचिका पर कहा कि कानून के सामने सब बराबर है। ऐसे में किसी अन्य शख्स और केजरीवाल से अलग-अलग व्यवहार नहीं किया जा सकता। केजरीवाल को हमने नौ समन भेजे थे, लेकिन वो एक में भी पेश नहीं हुए। अब जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं।
दरअसल, कोर्ट ने 15 अप्रैल को ED को नोटिस जारी किया था और केजरीवाल की याचिका पर उससे जवाब मांगा था। कोर्ट ने नौ अप्रैल को मामले में केजरीवाल की गिरफ्तारी को बरकरार रखा था और कहा था कि इसमें कुछ भी अवैध नहीं है।
हाईकोर्ट ने कहा कि बार-बार समन जारी करने और जांच में शामिल होने से इनकार करने के बाद ED के पास कम विकल्प बचे थे।