Supreme Court: सुप्रीम कोर्ट ने ईडी निदेशक एसके मिश्रा को 15 सितंबर तक ईडी निदेशक पद पर बने रहने की अनुमति दी। केंद्र सरकार ने प्रवर्तन निदेशालय के निदेशक संजय कुमार मिश्रा का कार्यकाल बढ़ाने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। वहीं अब सुप्रीम कोर्ट ने ईडी निदेशक के तौर पर एसके मिश्रा के कार्यकाल विस्तार को मंजूरी दे दी है।
कोर्ट ने पहले कार्यकाल विस्तार को अवैध ठहराया था
इससे पहले सुप्रीम कोर्ट से केंद्र सरकार को करारा झटका लगा था। शीर्ष कोर्ट ने ईडी निदेशक संजय कुमार मिश्रा के कार्यकाल विस्तार को अवैध ठहराया था। शीर्ष अदालत ने उन्हें अपने लंबित काम निपटाने के लिए 31 जुलाई 2023 तक का समय दिया।
न्यायमूर्ति बीआर गवई, न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति संजय करोल की पीठ ने ईडी निदेशक के कार्यकाल को अधिकतम पांच साल तक बढ़ाने के लिए केंद्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम और दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम में संशोधन को सही ठहराया।
2020 में मिला था पहला कार्यकाल विस्तार
केंद्र सरकार ने सबसे पहले 2020 में उनको एक साल का सेवा विस्तार दिया था। तब उन्हें 18 नवंबर, 2021 तक एक साल के लिए उनका कार्यकाल बढ़ाया गया था। फिर 2021 में कार्यकाल समाप्त होने से एक दिन पहले ही उन्हें दोबारा सेवा विस्तार दिया गया। ये दूसरी बार था।
वहीं, 17 नवंबर 2022 को संजय कुमार मिश्रा का दूसरा सेवा विस्तार खत्म होने से पहले ही कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने एक वर्ष (18 नवंबर 2022 से 18 नवंबर 2023 तक) के लिए तीसरे सेवा विस्तार को मंजूरी दे दी थी।
ये भी पढ़ें:
PM Kisan: साढ़े 8 करोड़ किसानों को पीएम मोदी की सौगात, खाते में ट्रांसफर किए इतने हजार रुपये
Samsung Galaxy Z Flip 5 और Fold 5 फोन भारत में बनाएगी, जानें इसकी कीमत
Chanakya Niti: बिजनेस में सफलता पाने के लिए चाणक्य की इन 3 बातों का रखें ध्यान, मिल सकता है अपार धन
Anju in Pakistan: पाकिस्तान से आया अंजू का एक नया वीडियो, नसरुल्लाह के दोस्तों संग कर रही डिनर