Supreme Court Stray Dogs Sterilization Delhi NCR Stray: दिल्ली-NCR में बेघर कुत्तों (Stray Dogs) को शेल्टर होम भेजने के सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के खिलाफ दायर याचिकाओं पर आज सुप्रीम कोर्ट की तीन जजों की विशेष पीठ ने सुनवाई की और फैसला सुरक्षित रख लिया।
Delhi : SC ने आवारा कुत्ते के मामले में फैसला रखा सुरक्षित, कहा- मुद्दे का समाधान होना चाहिए#delhi #SupremeCourt #streetdogs #streetdogsofindia #scnews #BreakingNews pic.twitter.com/eFCtt4hNfb
— Bansal News Digital (@BansalNews_) August 14, 2025
सुनवाई के दौरान दिल्ली सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि कुत्तों के हमलों से बच्चे मर रहे हैं और नसबंदी के बावजूद काटने की घटनाएं नहीं रुक रही हैं।
उन्होंने स्पष्ट किया कि किसी को जानवरों से नफरत नहीं है और न ही उन्हें मारने की बात हो रही है, बल्कि मकसद केवल उन्हें इंसानी आबादी से अलग रखना है ताकि लोगों, खासकर बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। उनका कहना था कि लोग अब बच्चों को बाहर भेजने से डरते हैं, नियमों से समस्या का हल नहीं होगा और अदालत को इसमें हस्तक्षेप करना होगा।
कुत्तों के हमले पर चिंता
सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट को बताया कि देशभर में बच्चों पर कुत्तों के हमले से मौतें हो रही हैं। नसबंदी के बाद भी काटने की घटनाएं कम नहीं हो रही हैं। उन्होंने कहा, हमारा मकसद जानवरों से नफरत करना नहीं है, लेकिन लोगों की सुरक्षा जरूरी है।
“मारने की बात नहीं, बस बस्तियों से अलग करने की जरूरत”
मेहता ने साफ किया कि कोई कुत्तों को मारने की बात नहीं कर रहा है, बस उन्हें इंसानी आबादी से अलग रखने की मांग है। उन्होंने कहा कि लोग बच्चों को बाहर भेजने से डर रहे हैं और सिर्फ नियमों से समस्या हल नहीं होगी, कोर्ट को दखल देना होगा।
“वोकल माइनॉरिटी” पर तंज
मेहता ने कहा कि समाज में एक वर्ग ऐसा है जो खुलकर अपनी बात कहता है, जबकि दूसरा चुपचाप सहता है। यहां एक “वोकल माइनॉरिटी” है जो खुद नॉन-वेज खाती है लेकिन अब पशु प्रेमी बन गई है।
सिब्बल का सवाल – कुत्तों को रखा कहां जाएगा?
वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने कोर्ट को याद दिलाया कि आदेश के मुताबिक नसबंदी के बाद कुत्तों को छोड़ा नहीं जाना चाहिए, लेकिन सवाल है कि फिर उन्हें रखा कहां जाएगा। उन्होंने कहा कि एक साथ बहुत सारे कुत्तों को शेल्टर में डालने से वे एक-दूसरे पर हमला करेंगे और इंसानों के लिए भी खतरा बनेंगे।
सड़कों से कुत्ते उठाने पर रोक की मांग
सिब्बल ने मांग की कि फिलहाल सड़कों से कुत्ते पकड़ने की कार्रवाई पर रोक लगाई जाए। उन्होंने बताया कि आदेश शाम को अपलोड हुआ, लेकिन उससे पहले ही कार्रवाई शुरू हो गई थी। इस पर कोर्ट ने भी सवाल उठाया कि आदेश से पहले यह काम कैसे शुरू हुआ।
कोर्ट का रुख – विवाद नहीं, हल निकालें
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि फिलहाल वह मामले को बंद नहीं करेगा। अदालत देखेगी कि आदेश के किन हिस्सों पर आपत्ति है और क्या उन पर रोक लगाई जानी चाहिए। कोर्ट ने कहा कि विवाद बढ़ाने के बजाय समाधान ढूंढना जरूरी है और अपना फैसला सुरक्षित रख लिया।
यह भी पढ़ें: Today Gold Silver Prices: सोना-चांदी की कीमतों में फिर हुआ उछाल, जानें अपने शहर के आज के ताजा रेट