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Supreme Court Decision
Supreme Court Decision: मध्यप्रदेश में जनरल नर्सिंग कोर्स (General Nursing Course) करने वाले उन कैंडिडेट्स (Candidates) के लिए एक अच्छी खबर है, जिन्होंन कक्षा 12वीं में बायलॉजी कोर्स नहीं किया है।
दरअसल, सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश नर्सेस रजिस्ट्रेशन काउंसिल (MPNRC) के उस नियम को रद्द कर दिया है, जिसके तहत जीएनएम (General Nursing and Midwifery) और एएनएम (Auxiliary Nursing and Midwifery) कोर्स में प्रवेश के लिए 12वीं कक्षा में बायोलॉजी (जीव विज्ञान) विषय को अनिवार्य किया गया था। सुप्रीम कोर्ट का फैसला उन कैंडिडेट्स के लिए नर्सिंग क्षेत्र में सुनहरा अवसर माना जा रहा है।
बायोलॉजी की अनिवार्यता रद्द: कोर्ट ने MPNRC के उस प्रावधान को रद्द कर दिया, जो जीएनएम और एएनएम कोर्स में प्रवेश के लिए 12वीं में बायोलॉजी विषय को अनिवार्य करता था।
समान योग्यता का सिद्धांत: कोर्ट ने स्पष्ट किया कि राज्य सरकार या राज्य नर्सिंग काउंसिल, भारतीय नर्सिंग परिषद (INC) द्वारा निर्धारित योग्यता मानकों से भिन्न या अतिरिक्त नियम नहीं बना सकती है।
INC नियम होंगे सर्वोपरि: मुख्य न्यायाधीश की पीठ ने निर्देश दिया कि नर्सिंग कोर्स में प्रवेश प्रक्रिया और योग्यता पूरी तरह से भारतीय नर्सिंग परिषद (INC) के नियमों के अनुसार ही निर्धारित की जाएगी।
मनमाना नियम रद्द: MPNRC ने वर्ष 2024 के प्रवेश नियमों में बायोलॉजी को अनिवार्य कर दिया था, जिससे आर्ट्स और कॉमर्स संकाय के छात्र इन रोजगारोन्मुख कोर्स से वंचित हो रहे थे। सुप्रीम कोर्ट ने इसे शिक्षा के अधिकार और समान अवसर के सिद्धांतों के विपरीत बताया।
प्रवेश परीक्षा की बाध्यता समाप्त: कोर्ट ने जीएनएम, एएनएम, पोस्ट बेसिक और एमएससी नर्सिंग कोर्सों में प्रवेश के लिए प्रवेश परीक्षा (Entrance Exam) की अनिवार्यता को भी समाप्त कर दिया है। अब प्रवेश प्रक्रिया INC द्वारा निर्धारित सामान्य योग्यता (Merit) के आधार पर होगी।
सीटें भरने का निर्देश: अदालत ने यह भी कहा कि यदि किसी संस्थान में सीटें खाली हैं, तो उन्हें INC के मानकों के अनुरूप योग्य छात्रों से भरा जा सकता है।
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