हाइलाइट्स
कोर्ट ने मल्टीप्लेक्स की ऊंची दरों पर सवाल
जस्टिस नाथ बोले- 700 की कॉफी से हॉल खाली
सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक हाईकोर्ट पर लगाई रोक
Supreme Court On Multiplex: सुप्रीम कोर्ट ने मल्टीप्लेक्स (multiplex) में खाने-पीने की ऊंची कीमतों पर चिंता जताई है। कोर्ट ने कहा कि अगर एक कॉफी 700 रुपए और पानी की बोतल 100 रुपए में मिलेगी, तो आम लोग सिनेमा देखने क्यों आएंगे। जस्टिस नाथ की बेंच ने यह टिप्पणी उस समय की जब मामला मल्टीप्लेक्स में फूड प्राइसिंग (food pricing) से जुड़ा था। उन्होंने कहा कि सिनेमा हॉल की संख्या पहले से ही घट रही है, ऐसे में अगर दरें वाजिब नहीं रखी गईं तो दर्शक और भी कम हो जाएंगे।
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कोर्ट ने कहा कि अगर एक कॉफी 700 रुपए और पानी की बोतल 100 रुपए में मिलेगी, तो आम लोग सिनेमा देखने क्यों आएंगे।[/caption]
मल्टीप्लेक्स एसोसिएशन का तर्क
मल्टीप्लेक्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (Multiplex Association of India) की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने कहा कि ताज होटल (Taj Hotel) में भी कॉफी 1000 रुपए में मिलती है, क्या कोर्ट वहां की कीमत तय कर सकता है? यह पूरी तरह पसंद की बात है। इस पर जस्टिस नाथ ने कहा कि सिनेमा और होटल में फर्क है। फिल्म देखने वाला दर्शक मनोरंजन के लिए आता है, न कि लग्जरी सर्विस के लिए। उन्होंने कहा कि मल्टीप्लेक्स को अपनी दरें ऐसी रखनी चाहिए कि लोग वहां आने से हिचकें नहीं।
ये भी पढ़ें- MP High Court Recruitment: एमपी हाईकोर्ट के 41 पदों पर भर्ती शुरू, जानें योग्यता और सैलरी, इस तारीख से पहले करें आवेदन
कर्नाटक हाईकोर्ट के आदेश पर रोक
यह मामला कर्नाटक (Karnataka) में टिकट की अधिकतम दर तय करने को लेकर शुरू हुआ था। कर्नाटक सरकार ने एक नियम के तहत फिल्म टिकट की अधिकतम कीमत 200 रुपए तय की थी। इस फैसले का कर्नाटक फिल्म चैंबर ऑफ कॉमर्स ने विरोध किया था। कर्नाटक हाईकोर्ट की एकल पीठ ने 23 सितंबर को इस नियम के अमल पर रोक लगा दी थी। बाद में डिवीजन बेंच ने 30 सितंबर को एकल पीठ के आदेश को बरकरार रखा, लेकिन कुछ शर्तें जोड़ दी थीं। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट की इन शर्तों पर भी रोक लगा दी है।
MP Electricity Supply: CM का कड़ा रुख बोले-किसानों को 10 घंटे बिजली मिलेगी, उल्टे आदेश देने वाले अफसरों पर होगी कार्रवाई
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Madhya Pradesh CM Mohan Yadav Electricity Supply Action Update: मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने बिजली विभाग के हालिया फरमान को लेकर एक बड़ा और कड़ा बयान दिया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि उनकी सरकार किसानों को पर्याप्त बिजली आपूर्ति के लिए प्रतिबद्ध है। पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें
SC News: सुप्रीम कोर्ट ने मल्टीप्लेक्स में महंगे खाने पर जताई चिंता, कहा- 700 रुपए की कॉफी से सिनेमा हॉल खाली हो जाएंगे
Supreme Court On Multiplex: सुप्रीम कोर्ट ने मल्टीप्लेक्स में 700 रुपए की कॉफी और 100 रुपए के पानी पर सवाल उठाए, कहा- महंगे दामों से सिनेमा हॉल खाली हो जाएंगे।
हाइलाइट्स
कोर्ट ने मल्टीप्लेक्स की ऊंची दरों पर सवाल
जस्टिस नाथ बोले- 700 की कॉफी से हॉल खाली
सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक हाईकोर्ट पर लगाई रोक
Supreme Court On Multiplex: सुप्रीम कोर्ट ने मल्टीप्लेक्स (multiplex) में खाने-पीने की ऊंची कीमतों पर चिंता जताई है। कोर्ट ने कहा कि अगर एक कॉफी 700 रुपए और पानी की बोतल 100 रुपए में मिलेगी, तो आम लोग सिनेमा देखने क्यों आएंगे। जस्टिस नाथ की बेंच ने यह टिप्पणी उस समय की जब मामला मल्टीप्लेक्स में फूड प्राइसिंग (food pricing) से जुड़ा था। उन्होंने कहा कि सिनेमा हॉल की संख्या पहले से ही घट रही है, ऐसे में अगर दरें वाजिब नहीं रखी गईं तो दर्शक और भी कम हो जाएंगे।
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कोर्ट ने कहा कि अगर एक कॉफी 700 रुपए और पानी की बोतल 100 रुपए में मिलेगी, तो आम लोग सिनेमा देखने क्यों आएंगे।[/caption]
मल्टीप्लेक्स एसोसिएशन का तर्क
मल्टीप्लेक्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (Multiplex Association of India) की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने कहा कि ताज होटल (Taj Hotel) में भी कॉफी 1000 रुपए में मिलती है, क्या कोर्ट वहां की कीमत तय कर सकता है? यह पूरी तरह पसंद की बात है। इस पर जस्टिस नाथ ने कहा कि सिनेमा और होटल में फर्क है। फिल्म देखने वाला दर्शक मनोरंजन के लिए आता है, न कि लग्जरी सर्विस के लिए। उन्होंने कहा कि मल्टीप्लेक्स को अपनी दरें ऐसी रखनी चाहिए कि लोग वहां आने से हिचकें नहीं।
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कर्नाटक हाईकोर्ट के आदेश पर रोक
यह मामला कर्नाटक (Karnataka) में टिकट की अधिकतम दर तय करने को लेकर शुरू हुआ था। कर्नाटक सरकार ने एक नियम के तहत फिल्म टिकट की अधिकतम कीमत 200 रुपए तय की थी। इस फैसले का कर्नाटक फिल्म चैंबर ऑफ कॉमर्स ने विरोध किया था। कर्नाटक हाईकोर्ट की एकल पीठ ने 23 सितंबर को इस नियम के अमल पर रोक लगा दी थी। बाद में डिवीजन बेंच ने 30 सितंबर को एकल पीठ के आदेश को बरकरार रखा, लेकिन कुछ शर्तें जोड़ दी थीं। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट की इन शर्तों पर भी रोक लगा दी है।
MP Electricity Supply: CM का कड़ा रुख बोले-किसानों को 10 घंटे बिजली मिलेगी, उल्टे आदेश देने वाले अफसरों पर होगी कार्रवाई
Madhya Pradesh CM Mohan Yadav Electricity Supply Action Update: मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने बिजली विभाग के हालिया फरमान को लेकर एक बड़ा और कड़ा बयान दिया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि उनकी सरकार किसानों को पर्याप्त बिजली आपूर्ति के लिए प्रतिबद्ध है। पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें