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यौन अपराधों में SC की कलकत्ता हाईकोर्ट को नसीहत, कहा- उपदेश ना दें जज

सुप्रीम कोर्ट ने कलकत्ता हाईकोर्ट की यौन अपराधों से जुड़ी एक टिप्पणी को लेकर आपत्ति जताई जताई है। कहा- कोर्ट के फैसले में जज उपदेश ना दें।

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Bansal News
यौन अपराधों में SC की कलकत्ता हाईकोर्ट को नसीहत, कहा- उपदेश ना दें जज

सुप्रीम कोर्ट ने कलकत्ता हाईकोर्ट की यौन अपराधों से जुड़ी एक टिप्पणी को लेकर आपत्ति जताई जताई है।  जस्टिस अभय एस ओक और जस्टिस पंकज मित्तल की बेंच ने कहा कोर्ट के फैसले में जज उपदेश ना दें।

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बता दें कि कलकत्ता हाईकोर्ट ने 20 अक्टूबर को पॉक्सो एक्ट के एक मामले की सुनवाई करते हुए कहा था- किशोरियों को अपनी यौन इच्छाओं पर नियंत्रण रखना चाहिए। वे दो मिनट के सुख के लिए समाज की नजरों में गिर जाती हैं।

सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस जस्टिस अभय एस ओक और जस्टिस पंकज मित्तल की बेंच ने प्रदेश सरकार को नोटिस जारी करते हुए कहा, ‘’ जज से उम्मीद नहीं की जा सकती है कि वे फैसला सुनाते वक्त अपने विचार प्रस्‍तुत करें।‘’

ये था पूर मामला?

20 अक्टूबर को कलकत्ता हाईकोर्ट में जस्टिस पार्थ सारथी सेन और जस्टिस चितरंजन दास की बेंच ने पॉक्सो एक्ट के मामले सुनावई कर रही थी। इस दौरान उन्‍होने नाबालिग लड़की से यौन उत्पीड़न के मामले में आरोपी लड़के को बरी कर दिया था। दोनों के बीच प्रेम संबंध था और उन्‍होने अपनी सहमति से संबंध बनाए थे।

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जिला कोर्ट ने लड़के को पॉक्सो एक्ट के तहत दोषी मानते हुए 20 साल की सजा सुनाई थी। जिसके बाद वह अपनी याचिका लेकर हाईकोर्ट पहुंचा था।

हाईकोर्ट ने अभिभावकों का दी ये सलाह

कलकत्ता हाईकोर्ट ने अभिभावकों को सलास देते हुए कहा, कि बच्‍चों को अच्छी-बुरी संगत और रिप्रोडक्टिव सिस्टम के साथ गुड टच-बैड टच और गलत इशारों के बारे में घर पर सिखाएं। इनमें खासतौर पर लड़कियों को इसके बारे में सही जानकारी दें। परिवार ही वो जगह है जहां से बच्‍चे सबसे पहले सीखते हैं।

हाईकोर्ट ने 'पॉक्सो एक्‍ट' के प्रावधान पर जताई थी चिंता

बता दें कि भारत में यौन संबंधों के लिए सहमति की उम्र 18 साल है। कलकत्ता हाईकोर्ट ने यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण अधिनियम में दिए गए प्रावधानों को लेकर चिंता जाहिर की थी। कोर्ट ने 16 साल से अधिक उम्र के किशोरों के बीच सहमति से बने संबंधों को अपराध की श्रेणी से हटाने का सुझाव दिया था।

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