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भोपाल। राजधानी में लव जिहाद मामले के आरोपी आदिल खान को मंगलवार को जमानत मिल गई है। जबलपुर हाईकोर्ट ने आदिल को 50 हजार के मुचलके पर जमानत दी है। बता दें कि आदिल लव जिहाद का आरोपी था। आदिल के खिलाफ टीटी नगर थाने में मामला दर्ज किया गया था। बता दें कि ‘मेरा नाम पूजा है, मैं आत्महत्या करने जा रही हूं। इसका जिम्मेदार आदिल खान है।’ सुसाइड नोट में यही लाइनें लाइनें लिखने के बाद राजधानी के टीटी नगर इलाके में रहने वाली एक 26 साल की लड़की ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। लव जिहाद का प्रदेश में यह पहला मामला था। बता दें कि आदिल ने युवती के साथ धर्म छुपाकर शारीरिक संबंध बनाए थे। बाद में आरोपी के धर्म का खुलासा हुआ था।
युवती पर बनाया था धर्म परिवर्तन का दबाव
गौरतलब है कि युवती के परिजनों ने आरोप लगाया था कि आरोपी ने युवती को मानसिक प्रताड़ित किया था। इतना ही आरोपी ने युवती के साथ मारपीट की थी। साथ ही युवती पर धर्म परिवर्तन का दबाव भी बनाया था। जब युवती ने धर्म बदलने से मना किया था तो आरोपी ने उसके साथ मारपीट की थी। लंबे समय तक आरोपी युवती को प्रताड़ित करता रहा। इसके बाद युवती ने अपने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी।
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