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SSC CGL एग्जाम से पहले आयोग की कड़ी चेतावनी: भर्ती परीक्षा में भूलकर भी न करें ये गलती, वरना होगी सख्त कानूनी कार्रवाई

SSC EXAM 2024: SSC ने यह जानकारी दी है कि सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर ऐसे लोगों पता लगाया है जो परीक्षा से संबंधित जानकारी को शेयर कर रहे हैं।

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Kalpana Madhu
SSC CGL एग्जाम से पहले आयोग की कड़ी चेतावनी: भर्ती परीक्षा में भूलकर भी न करें ये गलती, वरना होगी सख्त कानूनी कार्रवाई

SSC EXAM 2024: स्टाफ सिलेक्शन कमीशन (SSC) ने यह जानकारी दी है कि आयोग ने सोशल मीडिया प्लेटफार्म एक्स, यूट्यूब और फेसबुक पर बहुत सारे ऐसे लोगों पता लगाया है जो परीक्षा से संबंधित जानकारी को शेयर कर रहे हैं।

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आयोग ने ऑफिशियल नोटिस में चेतावनी दी है कि परीक्षाओं के संचालन के दौरान अनुचित साधनों में शामिल व्यक्तियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगा।

SSC issues official notice, Action to be taken against candidates adopting unfair means in exam

रफ कागजात ले जाना भी माना जाएगा अपराध

एक आधिकारिक नोटिस के अनुसार, परीक्षा केंद्र में दी गई रफ कागजात को ले जाना या बिना अधिकार के परीक्षा सामग्री रखना भी गंभीर अपराध माना जाएगा। 10 सितंबर को जारी SSC नोटिस में प्रकाश डाला गया है कि कुछ व्यक्ति YouTube, Twitter और Facebook जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से इन गतिविधियों में शामिल हैं।

आयोग ने कड़े शब्दों में दी चेतावनी

एसएससी नोटिस में कहा गया है, "आयोग ने बार-बार उम्मीदवारों और अन्य हितधारकों के ध्यान में लाया है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी रूप में परीक्षा सामग्री का पकड़े जाने, पब्लिश करने, फिर से तैयार करने, छेड़छाड़ करके शेयर करने आदि मामलों में पकड़ा गया तो उस पर कार्रवाई होगी.

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चाहे वह पूरी तरह से हो या आंशिक रूप से या किसी भी माध्यम से, जैसे मौखिक या लिखित रूप से शामिल हो. इलेक्ट्रॉनिक या मैकेनिकल या परीक्षा केंद्र में दिए गए रॉ पेपर को ले जाना या परीक्षा सामग्री के अनधिकृत कब्जे में पाया जाना गंभीर कदाचार माना जाएगा और उसे परीक्षा से वंचित/अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा."

नोटिस में क्या कहा गया?

आयोग ने कहा कि किसी भी रूप या माध्यम से परीक्षा सामग्री के प्रसारण और भंडारण को सुविधाजनक बनाना "गंभीर कदाचार" माना जाएगा और अनुचित साधनों में शामिल पाए जाने वालों को आगामी परीक्षाओं में बैठने से अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा।

ऐसे उम्मीदवारों या व्यक्तियों/व्यक्तियों के खिलाफ नियमानुसार अनुशासनात्मक और कानूनी कार्रवाई की जाएगी और यदि आवश्यक हुआ तो ऐसे मामलों की सूचना पुलिस को दी जाएगी।

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