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Sonam Wangchuk SC: सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी पर SC ने केंद्र-लद्दाख प्रशासन से मांगा जवाब, 14 अक्टूबर को अगली सुनवाई

Sonam Wangchuk SC Plea: लेह हिंसा के मामले में गिरफ्तार सोनम वांगचुक पर SC ने केंद्र सरकार और लद्दाख प्रशासन से जवाब मांगा है और अगली सुनवाई 14 अक्टूबर निर्धारित की है।

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Shaurya Verma
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हाइलाइट्स

  •  सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज
  • NSA के तहत मामला, ISI से संपर्क का भी दावा सामने आया
  • जेल से वांगचुक ने शांति अपील और न्यायिक जांच की मांग की
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Sonam Wangchuk SC Plea: लेह हिंसा के मामले में गिरफ्तार सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। अदालत ने इस मामले में केंद्र सरकार और लद्दाख प्रसासन से जवाब मांगा है और अगली सुनवाई 14 अक्टूबर को तय की है। वांगचुक पर राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (NSA) के तहत मामला दर्ज किया गया है और उन्हें जोधपुर जेल में भेजा गया है। उनकी पत्नी ने गिरफ्तारी के खिलाफ याचिका दायर की थी। 

सुप्रीम कोर्ट में नोटिस जारी

सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अरविंद कुमार और एनवी अंजारिया ने मामले की सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार और लद्दाख प्रशासन को नोटिस जारी किया। अदालत ने जवाब दाखिल करने के लिए 14 अक्टूबर तक का समय दिया है।

याचिका में लगाए गए आरोप  

Supreme Court to Hear Habeas Corpus Plea Challenging Sonam Wangchuk's Detention on Monday

सोनम वांगचुक की पत्नी गीतांजलि की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने कोर्ट में दावा किया कि सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी के कारण स्पष्ट नहीं किए गए। उन्होंने कहा कि अदालत के फैसले के अनुसार किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने का कारण उसके परिवार को बताना आवश्यक है, लेकिन सोनम की पत्नी को उनसे मिलने की अनुमति नहीं दी गई।

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केंद्र सरकार का पक्ष

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सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट में बताया कि सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी पूरी तरह कानूनी प्रक्रिया के तहत हुई है और उनके अधिकारों का कोई उल्लंघन नहीं हुआ। उन्होंने कहा, “सोनम वांगचुक को कानून के तहत सभी सुविधाएं दी गई हैं। मामले को बढ़ा-चढ़ा कर पेश नहीं किया जाना चाहिए।”

सोनम वांगचुक पर गंभीर आरोप 

लेह में हुई हिंसा के दो दिन बाद, यानी 26 सितंबर, को सोनम वांगचुक को गिरफ्तार किया गया था। उन पर राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (NSA) के तहत मामला दर्ज है और उनके एनजीओ पर अवैध विदेशी फंडिंग लेने का आरोप भी लगा है। गिरफ्तारी के बाद उन्हें जोधपुर जेल भेजा गया।

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