Shri Krishna Janmabhoomi: श्रीकृष्ण जन्मभूमि विवाद में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने लिया बड़ा फैसला, सभी मामले होंगे हाईकोर्ट में ट्रांसफर

Shri Krishna Janmabhoomi: भगवान श्री कृष्ण विराजमान याचिका पर हाई कोर्ट ने यह आदेश दिया है। पिछली सुनवाई के दौरान दलीलें पेश करते हुए...

Shri Krishna Janmabhoomi:  श्रीकृष्ण जन्मभूमि विवाद में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने लिया बड़ा फैसला, सभी मामले होंगे हाईकोर्ट में ट्रांसफर

Shri Krishna Janmabhoomi: मथुरा के श्रीकृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह विवाद से जुड़े सभी मामले इलाहाबाद हाई कोर्ट ने शुक्रवार (26 मई) को अपने पास ट्रांसफर कर लिए। रामजन्मभूमि केस की तरह अब इस मामले का भी ट्रायल हाई कोर्ट में होगा। भगवान श्री कृष्ण विराजमान याचिका पर हाई कोर्ट ने यह आदेश दिया है।

सभी मामलों के रिकॉर्ड भेजने को कहा

इसके अलावा कोर्ट ने मथुरा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से सभी मामलों के रिकॉर्ड अपने पास भेजने को कहा है। पिछली सुनवाई के दौरान दलीलें पेश करते हुए उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड के वकील ने गुरुवार (25 मई) को सिविल जज की कोर्ट से कहा कि यह मामला सुनवाई योग्य नहीं है, क्योंकि इसे लेकर 1968 में ही समझौते हो गया था।

VHP ने कोर्ट के फैसले का स्वागत किया

श्रीकृष्ण जन्मभूमि विवाद से जुड़े मामलों पर इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश पर विश्व हिंदू परिषद ने खुशी जताई है। विनोद बंसल ने कहा- श्रीकृष्ण जन्मभूमि मामले के सभी विवादों को आज हाईकोर्ट ने सभी अधीनस्थ न्यायालयों से अपने पास लेकर सुनवाई का आदेश जो आदेश दिया है, वह नि: संदेह स्वागत योग्य और त्वरित न्याय की दिशा में एक अच्छा कदम है। निर्णय का हर पक्षकार को स्वागत करना चाहिए। उन्होंने कहा- इस निर्णय से सिर्फ उनको परेशानी होगी जो न्यायालयों को गुमराह कर मामले को अटकाने, भटकाने व लटकाने में लगे हैं। एक जगह सुनवाई से न्यायालयों के महत्वपूर्ण समय, ऊर्जा व धन की भी बचत होगी।

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