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Shoaib Dhebar FIR: रायपुर जेल में हंगामे के बाद शोएब ढेबर पर गैर जमानती धाराओं में FIR, जेल प्रहरी से की थी बदसलूकी

Shoaib Dhebar FIR: छत्तीसगढ़ शराब घोटाले के आरोपी अनवर ढेबर के बेटे शोएब ढेबर पर रायपुर केंद्रीय जेल में गाली-गलौच और जबरन प्रवेश के आरोप में FIR दर्ज। गैर जमानती धाराओं में केस, 3 महीने तक मुलाकात पर रोक।

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Shashank Kumar
Shoaib Dhebar FIR

Shoaib Dhebar FIR

हाइलाइट्स

  • शोएब ढेबर पर गैर जमानती धाराओं में FIR दर्ज

  • जेल में गार्ड से बदसलूकी करने का लगा आरोप

  • तीन माह की मुलाकात पर भी लगी पाबंदी

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Shoaib Dhebar FIR: छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित शराब घोटाला मामले (Chhattisgarh liquor scam) में जेल में बंद मुख्य आरोपी अनवर ढेबर के बेटे शोएब ढेबर की मुश्किलें अब और बढ़ गई हैं। रायपुर के गंज थाना में उसके खिलाफ गैर-जमानती धाराओं के तहत FIR दर्ज की गई है। आरोप है कि शोएब ने केंद्रीय जेल रायपुर (Raipur Central Jail) में जबरन प्रवेश करते हुए जेल प्रहरी से गाली-गलौच और बदसलूकी की थी। यह कार्रवाई जेल प्रशासन (Jail administration action) की शिकायत के आधार पर की गई है।

जेल में बिना अनुमति घुसा, कर्मचारियों से की बदसलूकी

6 अगस्त को शोएब ढेबर बिना अनुमति मुलाकात कक्ष (meeting room) में दाखिल हुआ और वहाँ मौजूद जेल प्रहरी से न केवल गाली-गलौच की, बल्कि राजनीतिक रसूख का भी प्रदर्शन किया। इस दौरान उसने अपने पिता अनवर ढेबर से जबरन मिलने की कोशिश की। जेल अधीक्षक ने बताया कि शोएब ने अधिवक्ता समय के दौरान नियमों का उल्लंघन करते हुए अधिकारियों के रोकने के बावजूद जबरन प्रवेश किया, जिससे सुरक्षा व्यवस्था बाधित हुई।

तीन महीने के लिए मुलाकात पर प्रतिबंध

घटना (Shoaib Dhebar FIR) की जांच उप जेल अधीक्षक एमएन प्रधान को सौंपी गई थी। जांच में पुष्टि हुई कि शोएब ढेबर ने जेल नियमावली (Jail Manual) के नियम 690 का उल्लंघन किया है। इसके तहत शोएब को आगामी तीन महीने के लिए जेल में किसी भी प्रकार की मुलाकात (visitor restrictions) से प्रतिबंधित कर दिया गया है। जेल अधीक्षक के अनुसार, यह फैसला सुरक्षा और अनुशासन को बनाए रखने के लिए आवश्यक था।

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अब FIR दर्ज, गैर-जमानती धाराओं में केस

जेल अधीक्षक की शिकायत पर गंज थाने में शोएब ढेबर के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। उस पर शासकीय कार्य में बाधा (obstruction in government duty), मारपीट और अभद्र व्यवहार के तहत BNS की धारा 221, 296, 329 के अंतर्गत मामला दर्ज किया गया है। ये सभी गैर-जमानती धाराएं (non-bailable offenses) हैं, जिससे उसकी कानूनी परेशानियां बढ़ सकती हैं।

राजनीतिक रसूख दिखाने की कोशिश

बताया जा रहा है कि शोएब ढेबर ने जेल में अपनी पहचान और राजनीतिक कनेक्शन का दुरुपयोग कर अधिकारियों को दबाव में लेने की कोशिश की। लेकिन जेल अधीक्षक ने स्पष्ट किया कि कानून से ऊपर कोई नहीं है और भविष्य में ऐसी घटनाओं पर और भी सख्त कदम उठाए जाएंगे। बता दें कि शोएब के पिता अनवर ढेबर छत्तीसगढ़ शराब घोटाले (liquor scam accused) में मुख्य आरोपी हैं और ED की जांच (ED investigation) के बाद से रायपुर केंद्रीय जेल में बंद हैं।

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FAQs

Q. शोएब ढेबर पर किस धारा में FIR दर्ज की गई है?
उत्तर. उसके खिलाफ BNS की धारा 221 (शासकीय कार्य में बाधा), 296 (गाली-गलौज), और 329 (मारपीट) के तहत FIR दर्ज की गई है।

Q. क्या शोएब जेल में किसी से मिलने गया था?
उत्तर. हां, वह अपने पिता अनवर ढेबर से मिलने गया था, लेकिन बिना अनुमति जबरन मुलाकात कक्ष में घुस गया।

Q. शोएब ढेबर को कितने समय के लिए मुलाकात से प्रतिबंधित किया गया है?
उत्तर. उसे तीन महीने के लिए किसी भी मुलाकात से प्रतिबंधित किया गया है।

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Q. क्या मामला केवल जेल प्रशासन तक सीमित है?
उत्तर. नहीं, अब यह मामला पुलिस के हाथों में है और FIR दर्ज की जा चुकी है, जो इसे एक आपराधिक केस में बदल देता है।

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