Supreme Court Notice: कांग्रेस नेता और राज्यसभा सांसद विवेक तन्खा के मानहानि मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई।
इस सुनवाई में मध्यप्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा और भूपेंद्र सिंह के खिलाफ मानहानि मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बेलेबल वारंट (Supreme Court notice) पर रोक लगा दी, लेकिन ट्रायल कोर्ट में तीनों नेताओं को पेश होने के निर्देश दिए हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने तीनों नेताओं को ट्रायल कोर्ट में पेश होने के लिए कहा, (Supreme Court notice) जिससे मामले की आगे की सुनवाई हो सके।
जानें पूरा मामला
सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा (Supreme Court notice) और राज्य मंत्री भूपेंद्र सिंह की याचिका पर सुनवाई करते हुए नोटिस जारी किया है।
ये याचिकाएँ एमपी-एमएलए कोर्ट जबलपुर में चल रहे मानहानि मामले के खिलाफ दायर की गई थीं। शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट द्वारा उनकी याचिका खारिज किए जाने के आदेश को चुनौती दी थी।
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कांग्रेस सांसद विवेक तन्खा ने निचली अदालत में अपनी शिकायत (Shivraj Singh Chouhan) में कहा था कि 2021 में राज्य में पंचायत चुनावों से पहले भाजपा नेताओं द्वारा मानहानिकारक बयान दिए गए थे।
इसके परिणामस्वरूप, 20 जनवरी 2024 को जबलपुर की (VD Sharma) विशेष अदालत ने तीनों भाजपा नेताओं के खिलाफ आईपीसी की धारा 500 (मानहानि) के तहत मामला दर्ज कर उन्हें अदालत में तलब किया था।
नेताओं ने की थी मामला खारिज की मांग
मीडिया रिपोर्ट की मानें तो विवेक तन्खा के मानहानि मामले (Shivraj Singh Chouhan) को लेकर शिवराज सिंह चौहान, वीडी शर्मा और भूपेंद्र सिंह ने अदालत में मामले को खारिज करने की मांग करते हुए एक याचिका दायर की थी।
जबलपुर हाईकोर्ट ने इस याचिका को खारिज कर (Bhupendra Singh) दिया था, जिसके बाद तीनों नेताओं ने सुप्रीम कोर्ट में शरण ली थी।