भोपाल: मंगलवार को शिवराज कैबिनेट की बैठक हुई बैठक में सीएम ने कई अहम फैसले लिए हैं।
जिसमें धर्म स्वातंत्र्य कानून के अलावा खाद्य अधिनियम में संशोधन आध्यादेश को भी मंजूरी मिल गई है। खाद्य अधिनियम के अध्यादेश को मंजूरी मिलने के बाद अब मिलावटखोरों को उम्रकैद की सजा दी जाएगी। सीएम शिवराज ने कैबिनेट बैठक में कहा कि- मिलावटखोरों पर सरकार का फोकस ज्यादा है, इसलिए व्यापारियों को नहीं, बल्कि मिलावटखोरों के लिए कानून में सख्त प्रावधान किया गया है। आगे साएम शिवराज ने कहा कि लोगों की जान से खिलवाड़ करने वालों को जीवनभर जेल में चक्की पीसनी पड़ेगी। वहीं मंत्रियों से सीएम ने कहा की- नए साल में आत्म निर्भर मध्य प्रदेश को लागू करने के लिए जुटना है।
बता दें कि मध्य प्रदेश सरकार को इनपुट मिला है, कोरोना वैक्सीन में फर्जीवाड़ा हो सकता है। इसे लेकर मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में 22 दिसंबर को हुई कैबिनेट की बैठक में निर्णय लिया गया था कि ऐसा होने पर दोषियों को उम्रकैद की सजा दी जाएगी।
मिलावटखोरों को मिलेगी ये सजा
खाद्य सुरक्षा अधिनियम की धारा 272 से 276 में मिलावट करने वाले को 6 माह की सजा और 1 हजार रुपए जुर्माने का प्रावधान था, लेकिन अब इसे संशोधित कर आजीवन कारावास की सजा और जुर्माने का प्रावधान किया गया है। इसी तरह अधिनियम की धारा 277 (क) में एक्सपायरी डेट की दवाएं बेचने पर सजा 3 साल से बढ़ा कर 5 साल और एक लाख रुपए का जुर्माने का प्रावधान किया गया है।